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UP में प्रोपर्टी की Power of Attorney पर लगेगा इतना पैसा

 
UP News : अगर आप भी यूपी के वासी हैं तो ये खबर आपके काम की होने जा रही है। यूपी सरकार ने अचल संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी को ब्लड रिलेशन के बाहर देने के नियमों में बदलाव कर दिया है। आइए खबर में जानते हैं नए नियमों के बारे में। Dainik Haryana News :#Power of Attorney (New Delhi):यूपी में कैबिनेट बैठक में कई सारी प्ररियोनाओं को मंजूरी दी गई है। यूपी में अचल संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी( Power of Attorney) को ब्लड रिलेशन के बाहर देने पर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। पहले की बात की जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए सिर्फ 50 रूपये की खर्च होते थे लेकिन अब इसके खर्च में बदलाव कर दिया गया है। READ ALSO :Ind vs WI: भारत की और से दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी शुरुआत अब रजिस्ट्री की तरह स्टांप ड्यूटी देना होगा जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसी ही रजिस्ट्री की फीस आपको देनी होगी। अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी( Power of Attorney) के लिए स्टांप ड्यूटी देनी होगी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी को डीड के रूप में नहीं किया जाएगा। स्टांप अधिनियम को पूरी तरह से संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। READ MORE :Today Haryana Weather : आज हरियाणा के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चेक करें ताजा अपडेट पावर ऑफ अटॉर्नी( Power of Attorney) अगर कोई जमीन की लेता है तो उसे अब पूरा स्टांप ड्यूटी देना होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए अब जैसे जमीन की रजिस्ट्री में पैसा लगता था वैसे ही अटॉर्नी दिलाने के लिए लगेगा। ऐसा करने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और लोगों को काम करवाने में भी आसानी होगी।