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Update : वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम

 
Dainik Haryana News : (ब्यूरो) : हाल ही में वित्त मंत्री की और से इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था और उसमें नए टैक्स स्लैब की रिजीम में बदलाव के तहत 7 लाख इनकम टैक्स कर दिया गया है। वहीं अगर आप पुराने इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्स को फाइल करते हैं तो आपको इनवेस्टमेंट का लाभ मिल सकता है। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी।       आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) के तहत धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स में छूट मिल सकती है, अगर आप 31 मार्च से पहले आने वाले दायरे के अनुसार स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रूपये तक की छूट मिल सकती है।     Read Also: Rajasthan News: 20 साल बाद मिला इंसाफ, रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक को हुई 10 साल की सजा! जानें किन स्कीमों में मिल रही छूट :       अगर आप PPF में 500 रूपये से लेकर 1.5 लाख रूपये तक का निवेश करते हैं तो आपको साल का 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है और इसके तहत आप काफी फायदा उठा सकते हैं।       दूसरी तरफ अगर आप NSC स्कीम में निवेश करते हैं तो इसमें 5 साल तक आप निवेश कर सकते हैं और 7 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका पैसा वापस मिल जाता है। इस स्कीम में आप कम से कम 1 हजार रूपये से निवेश कर सकते हैं।   Read Also: मौका, 75 प्रतिशत की छूट पर मिल रहा 32 इंच का Smart LED TV   सुकन्या समृद्धि योजना : (Sukanya Samriddhi Yojana)     ये योजना बेटियों के लिए है और अगर आप भी अपनी बेटी का भविष्य सही करना चाहते हैं तो आपको इसमें निवेश के काफी फायदे हो सकते हैं। इसके लिए आपकी बेटी 10 साल से कम की होनी चाहिए। इसमें आप 250 से लेकर 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है तो आपको 15 लाख रूपये का निवेश उसके खाते में मिलेगा।