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Family Id : हरियाणा में बिना नियम जाने फैमिली आईडी बनाना पड़ सकता है भारी, जान लें बदले गए नियम

 
Family Id  New Rules: परिवार पहचान पत्र को हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कागजात बना दिया है। अगर आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है बनाने जा रहे हैं तो पहले बदले गए नए नियमों के बारे में पूरी तरह से जानकर ही बनवाएं। आइए खबर में जानते हैं नए नियमों के बारे में। Dainik Haryana News,Family ID Rule Changed (ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी को लेकर के नए रूल लागू किए हैं। अगर आप अलग से परिवार पहचान पत्र बनवा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। इस से जुड़े कई तरह के मामले हम सामने आने लगे हैं आपको बिजली कनेक्शन करवाने के लिए पहचान पत्र की जरूरत भी पड़ेगी। अपने घर का पता बनाते समय भी बिजली कनेक्शन बिजली मीटर के नंबर की पूरी जानकारी देनी होगी। बिजली कनेक्शन के बिना आपकी फैमिली आईडी(PPP) मान्य नहीं होगी। दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग के महाप्रबंधक रणवीर सिंह ने कहा कि बिजली निगम एक घर में बिजली के एक से अधिक कनेक्शन नहीं देगी। READ ALSO :jio bharat mobile : 10 करोड़ नए उपभोक्ता जोड़ने का दम रखता है जियो भारत मोबाइल जिले में 3.5 लाख परिवारों को पहले से ही पहचान पत्र दे चुके हैं इसलिए एसडीएम की कलेक्शन रिपोर्ट लाना जरूरी है। उनका सारा डाटा फैमिली आईडी(PPP) से जुड़ा हुआ है यदि आपकी फैमिली आईडी(PPP) में बिजली बिल का एक से अधिक दिल दर्शाया गया है। तो आपको एसडीएम के सुधार रिपोर्ट लानी होगी और जिन बच्चों के माता-पिता में से पिता गुजर गया है तो माता ने दूसरी शादी कर ली हो तो उन बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।3 बच्चों की मां ने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली यह मामला सामने आया है तो उन बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सका।जाति प्रमाण पत्र बनवाने से पहले माता-पिता की आय का पूरा ब्यौरा उसमें दर्शना पड़ता है अगर पूरा नहीं दर्शाया गया तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। READ MORE :Gold Price : अरे बाप रे! इतना महंगा हो गया सोना-चांदी

बढ़ते बिजली बिल से बड़ी आए को कैसे कम करे जाने?

जैसे पहले परिवार से अलग फैमिली आईडी(PPP) बनवाने पर अलग मीटर कनेक्शन को अलग करवाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा होता है फैमिली आईडी बनवाने पर पूरी आय का ब्यौरा भी लिया जाता है। अगर आप आय को कम करना चाहते हैं तो एसडीएम(SDM) से पोर्टल रिपोर्ट ऑनलाइन करवानी होगी।