{"vars":{"id": "112803:4780"}}

Haryana News : जानिए, हरियाणा के दो जिलों में धारा 144 को क्यों किया लागू?

 
Latest Update : 7 जून को आदेश जारी किए गए हैं और आगे आने वाले आदेश तक कैथल और फतेहाबाद में धरने और रोष को रोकने के लिए सरकार की और से धारा 144 लागू की गई है। ताकि कोई परेशानी सामने ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति दौषी पाया जाता है तो उसे नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। अगर आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। Dainik Haryana News :#Haryana News(ब्यूरो): जैसा की आप जानते हैं किसान एमएसपी को लेकर हर जगह पर धरने कर रहे हैं। इसी के चलते प्रशासन की और से धरनों पर रोक लगाने के लिए हरियाणा के दो जिलों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कुरूक्षेत्र के शाहबाद में एमएसपी को की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है जिससे किसानों को नुकसान हुआ और चौट भी आई हैं। READ ALSO : PM Scheme : मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट इसके बाद किसान गुस्से से लाल हैं। इसलिए ही सरकार फतेहाबाद और कैथल में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। जिलाधीश मनदीप कौर ने आने वाले समय में रोड जाम और प्रदर्शन के चलते किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। READ MORE : Health Latest Update: गर्मियों में नारियल पानी पीने वाले एक बार जरूर पढ़ें, सेहत बिगड़ने से बच सकती है 7 जून को आदेश जारी किए गए हैं और आगे आने वाले आदेश तक कैथल और फतेहाबाद में धरने और रोष को रोकने के लिए सरकार की और से धारा 144 लागू की गई है। ताकि कोई परेशानी सामने ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति दौषी पाया जाता है तो उसे नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत सजा दी जाएगी। अगर आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं तो आपको सजा भी हो सकती है।