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Haryana News : हरियाणा के इस जिले में सरपंच को पद से किया निलंबित, जानें क्या रही वजह

 
Hayana Latest News : आज की ताजा अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा के एक जिले में सरपंच को जिला आयुक्त ने पद से निलंबित कर दिया है यानी पद से हटा दिया गया है। आईए खबर में जानते हैं इसके पीछे की वजह। Dainik Haryana News,Fatehabad Today News(नई दिल्ली): आपको आज की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि फतेहाबाद के तमसपुर गांव के सरपंच को जिला आयुक्त ने पद से हटा दिया है। दरअसल, सरपंच का नाम तरसेम है जिसमे साल 2022 में सरपंच का चुनाव लड़ा था। ऐसे में सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10वीं पास योग्यता जरूरी है। तरसेम की 10वीं पास तो थी लेकिन उसने वह पढ़ाई यूपी बोर्ड से की थी, ना कि भिवानी बोर्ड से। READ ALSO :BPL परिवारों को सरकार दे रही 5 लाख रुपये का लाभ जब चुनाव लड़ने के लिए तरसेम ने 10वीं का प्रमाण पत्र लगाया था तो वह हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं था। जब इस बात की जांच की गई तो उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बीडीपीओ नागपुर को जानकारी देकर, आदेश जारी किए और तत्कालीन प्रभाव से सरपंच को पद से हटाने के आदेश दिए। सरपंच की सभी चल संपत्ति व रिकॉर्ड को कब्जे में लिया जाए।

इन धाराओं के तहत सरपंच पद से निलंबित:

READ MORE :2024 Vacancy : 8वीं पास के लिए सभी राज्यों में इन पदों पर निकली भर्ती, जानें डिटेल फतेहाबाद ब्लाक नागपुर में ग्राम पंचायत तमसपुरा के सरपंच तरसेम सिंह को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175(V) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 51(3) के तहत तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए गए है।