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Haryana News : हरियाणा को मिल सकते हैं 5 नए जिले, जानें क्या होंगे नाम

 
Haryana New Districts Update : हरियाणा में फिलहाल 22 जिले हैं। हाल ही में सूचना मिल रही है कि हरियाणा राज्य को पांच और नए जिले मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पांच जिले कब तक बन सकते हैं और इनके क्या नाम होंगे। Dainik Haryana News,Haryana New Districts(चंडीगढ़): हरियाणा में पांच नए जिले बनाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। सभी जिलों के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। साल 2016 में दिसंबर के महीने में 22वां जिला चरखी दादरी को बनाया था उसके बाद अभी योजना बनाई जा रही है कि प्रदेश में पांच और जिलों को बनाया जाए। हाल ही की बात की जाए तो हांसी और डबवाली को दो पुलिस जिले अधिसूचित किए गए हैं। READ ALSO :Pak vs Aus Live: पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया के बीच महा मुकाबला आज, दोनों ही टीमों में दिग्गजों की वापसी इनके साथ गोहाना, मानेसर और असंध को भी नए जिलों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। बता दें, इन जिलों की घोषणा इस साल एक नवंबर को किया जा सकता है। बीजेपी सरकार के नौ साल पूरे होने पर करनाल में होने वाली रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी नए जिलों के गठन की घोषणा की जा सकती है। जब पहली बार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बनाया गया था उस समय प्रदेश में सात जिले थे, जिसमें जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल, अंबाला, रोहतक और गुरूग्राम शामिल थे। हरियाणा बनने के बाद 15 नए बनाए गए हैं। साल 2017 के बाद 15 नए जिले जोड़े जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने एक दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से नए जिलों की मांग की जा रही है जिसे सरकार इस बार पूरा कर सकती है। नए जिले की गठन की सिफारिश राज्य सरकार के समक्ष कर चुके हैं। तो चलिए बताने जा रहे हैं कि नए जिले बनाने के लिए कौन सी शर्तों को मानना होगा। READ MORE :Gold Price : सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी, इस बार त्योहारी सीजन में बनाएगा नया रिकॉर्ड किसी क्षेत्र को जिले का दर्जा देने के लिए जरूत है कि प्रस्तावित जिले क रकबा एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो और पड़ोसी जिले के मुख्यालय से दूरी 30 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। उसे क्षेत्र में कम से कम 150 से 200 गांव होने चाहिए। इसके अलावा जिले में आबादी 5 से 7 लाख होनी चाहिए। दो से चार तहसील और दो उपमंडल होने चाहिए।