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Haryana News : हरियाणा में अब से Online करा सकते हैं हथियारों का लाइसेंस

 
Haryana Update : हरियाणा में हथियारों के लाइसेंस लेने वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब से आपको हथियारों का लाइसेंस लेने के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जरूत नहीं है। अब से हथियारों के लाइसेंस के लिए आप आनलाइन ही ले सकते हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह डिटेल से। Dainik Haryana News,Haryana Latest Update(नई दिल्ली): बहुत से लोग हैं जो हथियारों का लाइसेंस लेना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने लाइसेंस को नवीनीकरण भी करवाना चाहते हैं। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब से गन संबंधी लाइसेंस को पोर्टल पर ही आवेदन कर सकते हैं। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने इस बात के लिए जानकारी देते हुए बताया है कि आप https://ndalalis.gov.in  या https://www.nsws.gov.in/  की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। READ ALSO :Haryana Weather : हरियाणा के 12 जिलों में आज झमाझम बरेसेंगे बदरा लेकिन सरकार की और से जानकारी दी गई है कि अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके नियमों को जान लेना चाहिए उसके बाद ही लाइसेंस को लेना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी कैटगरी और जिले का भी चयन करना होगा। पोर्टल पर दी गई किसी भी सेवा को चुन सकते हैं जिसमें व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस जारी करना, अपडेट, क्षेत्र की वैधता, विस्तार और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश से जारी हथियारों के लाइसेंस पंजीकरण भी शामिल है। इसके साथ आपको कुछ कागजात को भी अपलोड करना होगा जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अपने आवेदक की स्थिति को पोर्टल पर ट्रैक भी कर सकते हैं।

जानें बाकि की डिटेल :

READ MORE :Indian Railway : कफंर्म टिकट बुक कराने के लिए नहीं होगी परेशानी, रेलवे ने शुरू की खास सर्विस आपको पोर्टल पर आपको कोई भी गलत जानकारी देने से बचना होगा। किसी भी तरह की कठिनाई आने पर गृह मंत्रालय की सहायक टीम ई मेल support-arms@mah.gov.in या 01123070193 पर आप बात कर सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन के बारे में अभी कोई विचार नहीं किया गया है।