Haryana News In Hindi : हरियाणा सरकार ने लगातार वैध कॉलोनियों को लेकर कर रहे मांग को मानने का सोच लिया है। जी हां, सरकार की और से हरियाणा की 2 हजार कॉलोनियां वैध की जा रही हैं जिनका काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आइए खबर में देखते हैं सभी कॉलोनियों की लिस्ट।
Dainik Haryana News,Haryana News In Hindi Today (चंडीगढ): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर देश नियोजन विभाग द्वारा पूरे हरियाणा में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। इन कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है। 2 हजार कॉलोनियों को वैध करने का काम शुरू किया जाने वाला है।
READ ALSO :DA Hike : सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगा 4 प्रतिशत डीए! मनोहर लाल का कहना है पहले की बात की जाए तो लोगों को म्यूटेशन के लिए लोगों को एक साल का भी समय लग जाता था लेकिन अब सोमवार को सभी रजिस्टर्ड डीड अपने आप ही म्यूट हो जाएंगे। नई प्रणाली के तहत अगर एक बार कागजात रजिस्ट्र हो जाते हैं तो फिर राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। यदि किसी को विक्रय पत्र के विरुद्ध आपत्ति करनी हो तो वह 10 दिन के भीतर आपत्ति कर सकता है। 10 दिन में शिकायत का समय होता है अगर पोर्टल पर कोई आपत्ति नहीं होता है तो म्यूटेशन अपने आप ही हो जाएगा।
SDM और DRO भी कर सकेंगे रजिस्ट्रियां
मनोहर लाल जी का कहना है कि तहसीलदारों के अलावा, उप विभागीय मजिस्ट्रेट और जिला राजस्व अधिकारी को भी अब संपत्ति को रजिस्ट्र करने का अधिकार दिया गया है। जल्द ही हम एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे जिसके तहत किसी भी जिले में कहीं भी संपत्ति का पंजीकरण कराया जा सकेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि किसी को अपना काम कराने के लिए लंबी कतार में खड़ा न होना पड़े या समय न लगाना पड़े। वे दिन गए जब लोग म्यूटेशन कार्यों के लिए सदियों तक इंतजार करते थे, अब हम सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं।
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साल 2017 में जो आंदोलन हुआ था उसमें एससी(SC) समुदाय पर 54 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। अब सरकार का कहना है कि एससी समुदाय पर जो भी ममला दर्ज हुआ था उसे वापस ले लिया जाएगा। लगभग 117 को गिरफ्तार किया गया और कई के नाम एफआईआर(FRI) में दर्ज किये गये। हमने फैसला किया है कि ये सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, बशर्ते अपराध जघन्य न हो।' खट्टर ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को 'हरियाणा उदय' आउटरीच कार्यक्रम के तहत अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उनका कहना है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य समाज में शांति बनाना है।
एक और अधिकारी को किया सस्पेंड :
स्वीकार्य क्षेत्र से बाहर बने मकानों को कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर(
Chief Minister Manohar Lal Khattar) के निर्देश पर गुरुवार को जिला नगर योजनाकार रोहतक को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में सीएम विंडो पर 24 जनवरी 2022 और फिर 5 जनवरी 2023 को शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच में पता चला कि 10 बिल्डरों ने ईडीसी(EDC) जमा नहीं किया है। तहसीलदार को कार्रवाई करनी थी और आगे की जांच करनी थी, लेकिन पता चला कि जांच उसी जिला नगर योजनाकार से कराई गई थी, जिसके खिलाफ शिकायत मिली थी। इसके बाद सीनियर टाउन प्लानर ने पाया कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इस प्रकार, उन्हें निलंबित कर दिया गया।