Haryana Pension Yojana: हरियाणा बुजुर्ग, अविवाहित पुरूष महिलाओं, विधवाओं को पैंशन देने वाला पहला राज्य बनने वाला है। हरियाणा सरकार इन लोगों को देने वाली है पैंशन का लाभ
Dainik Haryana News: Haryana News in Hindi(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरूष महिलाओं को पैंशन देने का फैशला किया है। हरियाणा सरकार हर महीने का 2750 रूपये 45 से 60 साल के बिना ब्याहे वयक्तियों को पैंशन देने वाली है। इसके लिए उनकी सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार यां इससे कम होनी चाहिए। जिन लोगों की आया सरकार के दिए नियमों से ज्यादा है उन्हे पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
विधवाओं के लिए इतनी होनी चाहिए आय
जिन भी विधवाओं की आय 3 लाख है यां इससे कम है उन्ही विधवाओं को 2750 रूपये मासिक आय का लाभ उठा सकते हैं।
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हरियाणा सरकार की और से बहुत से लोग आज के समय में पैंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐस में हरियाणा सरकार के 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पैंशन देने के ऐलान से खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन जिनकी भी आय 1 लाख 80 हजार से ज्यादा है उनको पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तथा जिन 40 से 60 साल की विधवाओं की आय 3 लाख से ज्यादा है, उनको भी पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
Haryana Pension New Rule इन नियमों का करना होगा पालन
जिन भी अविवाहित पुरूष महिलाओं को पैंशन का लाभ मिलने वाला है वो अपने जिले से बाहर पैंशन अपने खाते से नहीं निकाल सकेंगें। हर 2 महीने बाद पैंशन खाते से निकालनी जरूरी है, नहीं तो पैंशन रोक दी जाएगी।
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