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Haryana News: हरियाणा सरकार ने बदले नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगी पैंशन

 
Haryana Pension Yojana: हरियाणा बुजुर्ग, अविवाहित पुरूष महिलाओं, विधवाओं को पैंशन देने वाला पहला राज्य बनने वाला है। हरियाणा सरकार इन लोगों को देने वाली है पैंशन का लाभ Dainik Haryana News: Haryana News in Hindi(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने 45 से 60 वर्ष के अविवाहित पुरूष महिलाओं को पैंशन देने का फैशला किया है। हरियाणा सरकार हर महीने का 2750 रूपये 45 से 60 साल के बिना ब्याहे वयक्तियों को पैंशन देने वाली है। इसके लिए उनकी सालाना इनकम 1 लाख 80 हजार यां इससे कम होनी चाहिए। जिन लोगों की आया सरकार के दिए नियमों से ज्यादा है उन्हे पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

विधवाओं के लिए इतनी होनी चाहिए आय

जिन भी विधवाओं की आय 3 लाख है यां इससे कम है उन्ही विधवाओं को 2750 रूपये मासिक आय का लाभ उठा सकते हैं। Read Also: Haryana Toll Tax News: हरियाणा से हटाए जाने वाले 20 टोल प्लाजा का काम हुआ शुरू, जानें कौन सा टोल प्लाजा हटाया जा रहा पहले

नए नियमों के तहत इन लोगों को नहीं मिलेगा पैंशन का लाभ

हरियाणा सरकार की और से बहुत से लोग आज के समय में पैंशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐस में हरियाणा सरकार के 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पैंशन देने के ऐलान से खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन जिनकी भी आय 1 लाख 80 हजार से ज्यादा है उनको पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तथा जिन 40 से 60 साल की विधवाओं की आय 3 लाख से ज्यादा है, उनको भी पैंशन का लाभ नहीं मिलेगा। Haryana Pension New Rule

इन नियमों का करना होगा पालन

जिन भी अविवाहित पुरूष महिलाओं को पैंशन का लाभ मिलने वाला है वो अपने जिले से बाहर पैंशन अपने खाते से नहीं निकाल सकेंगें। हर 2 महीने बाद पैंशन खाते से निकालनी जरूरी है, नहीं तो पैंशन रोक दी जाएगी। Read Also: Haryana : जिला रोजगार कार्यालय में 7 से 11 तक व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन यदि हरियाणा का कोई रहने वाला 3 महिने से ज्यादा किसी दूसरे जिले में रहता है तो उस अवधि की पैंशन नहीं दी जाएगी। यदि विधवा यां अविवाहित पुरूष महिलाएं शादी करती हैं तो तुरंत पैंशन रोक दी जाएगी। यदि कोई भी गैर कानूनी तरीके से पैंशन का लाभ उठाता पाया गया तो 12% वार्षिक आय से पैसा वसूल किया जाएगा।