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Haryana Pension Scheme : हरियाणा सरकार की आमजन को बड़ी सौगात, बिना आवेदन घर बैठे बनवा सकते हैं पेंशन 
 

Haryana Sarkar Yojana : हरियाणा सरकार की तरफ से परिवार पहचान पत्र को एक बेहद ही महत्वपूर्ण कागजात बना दिया गया है। इसमें दर्ज आंकड़ों के आधार पर ही सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने परिवार पहचान पत्र में जारी आंकड़ों के आधार पर ही घर बैठे ही लोगों की पेंशन बनाना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कैसे आप बिना आवेदन किए पेंशन बनवा सकते हैं। 
 

Dainik Haryana News,Haryana Today Live News In Hindi(ब्यूरो): फैमिली आईडी में दर्ज आंकड़े के आधार पर अब कैथल जिले में अविवाहित और विधवा स्त्रीयों को भी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। पहले चरण में जिले की 688 अविवाहित और 187 विधवाओं को चयनित किया गया है। फरवरी महीने से ही पेंशन की राशि को बढ़ाकर हर महीने 3 हजार रूपये कर दिया गया है। पेंशन का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 45 साल से ज्यादा और 1.80 लाख रूपये सालाना आय होनी चाहिए। विधुरों की आयु 40 साल से ज्यादा और तीन लाख रूपये तक की सालाना आय होनी चाहिए। पीपीपी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में 9445 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है और 2147 अभी भी प्रक्रिया में हैं। 


175 विकलांगों की बनाई जा चुकी पेंशन :

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परिवार पहचान पत्र(family identity card) के आंकड़ों के आधार पर अभी तक 175 विकलांगों की पेंशन बनाई जा चुकी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो सीएससी सेंटर में जाकर अपनी आईडी का सत्यापन करा सकते हैं। अगर उसके बाद भी किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इस योजना का लाभ आप अपने घर बैठे उठा सकते हैं। 


चेक करें पिछले 6 महीनों का आंकड़ा :

आज हम आपको पिछले 6 महीनों के उस आंकड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो पीपीपी के डेटा के आधार पर पेंशन बनाई गई है। जी हां दोस्तों, 10 हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन पीपीपी के आंकड़े के आधार पर बनाई गई है। जिसमें 175 विकलांगों की पेंशन, 9445 वृद्धावस्था पेंशन और 2147 अभी प्रक्रिया में हैं, 688 अविवाहित और 187 विधवाओं की पेंशन बनाई गई है। 


जिले में हर माह 51 करोड़ 98 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान पेंशन के रूप में किया जायेगा. 1 जनवरी से मानदेय भत्तों में बढ़ोतरी से सरकार के राजस्व पर सकारात्मक असर पड़ेगा. जिले में विभिन्न प्रकार की पेंशन पाने वाले 1 लाख 77 हजार 444 पात्र व्यक्ति हैं। वृद्धा, विधवा, विधुर, अविवाहित, बौना, दिव्यांग, लाडली योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। निराश्रित बच्चों को 2,100 रुपये प्रति माह और स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को 2,150 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिले भर के पात्र व्यक्तियों पर सरकार हर माह 51 करोड़ 98 लाख 82 हजार रुपये पेंशन के रूप में खर्च करेगी।


पोर्टल से उठाया जा रहा डाटा :

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विभाग पेंशन बनाने के लिए पोर्टल से डाटा उठा रहा है। बिना किसी आवेदन के लोगों को फोन किए जा रहे हैं और सत्यापन करके पेंशन बनाई जा रही है। पंथ समय-समय पर डेटा को फिल्टर करता रहता है और जो भी 60 साल का व्यक्ति होता है उसकी अपने आप ही पेंशन बना दी जाती है। विभाग का एक कर्मचारी उस व्यक्ति के घर जाएगा और उससे पूछेगा कि क्या आप पेंशन लेना चाहते हैं। अगर उसने सहमति से प्रपत्र को भरवा दिया तो वह पेंशन लेने के लिए सक्रिय माना जाएगा और ऐप में सबमिट उसकी पेंशन को करा दिया जाएगा। इसके बाद उसका पूरा डाटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आएगा और आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।