Haryana-Punjab High Court Decision: हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से रद्द करी ये भर्ती, युवाओं को तगड़ा झटका
Dainik Haryana News,Haryana Latest News(चंडीगढ़): हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट की तरफ से 315 पदों पर टीचर व अन्य भारतीयों का रिजल्ट जारी करने का फैसला लिया था लेकिन फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में कोर्ट का फैसला सुनकर युवाओं को निराशा हो रही है। नियुक्ति के अंतिम परिणाम के बाद विभिन्न श्रेणियों के लिए परिणाम घोषित किये जा सकते हैं।
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भर्ती को रद्द के मामले में महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला ने हाईकोर्ट में याचिका को दर्ज किया है और प्रमिला का कहना है कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उन्हें पीजीटी(PGT) गणित के लिए विषय ज्ञान परीक्षा के लिए नहीं चुना गया है। ने बीसी श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त किए, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों ने 38.04 अंक प्राप्त किए।
हर एक कैटेगरी में 4 गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और सामान्य वर्ग के आवेदकों की तुलना में ज्यादा अंक मिलने के बावजूद भी उन्हें योग्य नहीं माना गया है और उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं दिया गया है। संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है जिसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट में याचिका को दर्ज किया गया है।
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नीची को योग्य नहीं माना गया और उसका नाम मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। यह संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके चलते याचिकाकर्ता की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।