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Haryana Sarkar : हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये ऐलान

 
Haryana News : अगर आप भी हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर सुना दी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। Dainik Haryana News,Haryana News In Hindi(नई दिल्ली): हरियाणा सरकार ने अनुबंध, तदर्थ, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सिविल सेवा द्वितीस संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सहकारी सहायता प्रात्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी है। READ ALSO :Gold Price : दीपावली से पहले सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूरे किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आयु में छूट की उम्मीद भी जताई जा रही है। सरकार की और से ये कोशिश भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कर रही है। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल से लेकर 42 साल की है। कांस्टेबल और एएसआई(ASI) जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी(SC), बीसी(BC) और आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है और जिनकी आयु 42 साल का है उन्हें पांच साल की छूट दी जाएगी।शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों सहित पूर्व सैनिकों के लिए और सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु सीमा के लिए छूट मिलेगी। READ MORE :Small Business Idea: घर पर ही शुरू करें ये बिजनेस और महीने के लाखों कमाएं सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी जीवनकाल में केवल एक बार ही छूट का लाभ उठा सकते हैं।जानकारी दी जा रही है कि जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग बोर्ड निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो बाद में किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा नियुक्त कर सकता है और आप इसका लाभ ले सकते हैं।