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Old Pension Yojana : पुरानी पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने दी बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर 
 

OPS Latest Update : लगातार काफी दिनों से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की खुशी को दोगुना करने के लिए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। 
 

Dainik Haryana News,Old Pension System(ब्यूरो): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट(Punjab Haryana High Court Decision For OPS) ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बदलाव किया है। साल 2004 से पहले जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने ऐलान किया है कि चार महीने के अंदर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के विभागों के कर्मचारियों ने  भी बहाली कीमांग की थी। अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत का फैसला सुनने के बाद कर्मचारी खुशी से झूम रहे हैं। 

 

 


इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

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साल 2004 से पहले पंजाब के बोर्ड कॉर्पोरेशन(Board Corporation of Punjab), विभागों, कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन 2004 के बाद वो रेगुलर कर दिए गए हैं। वर्तमान समय में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। अधिवक्ता सुरजीत सिंह व रंजीवन सिंह का कहना है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने नौकरी की शुरूआत में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है।

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सरकार ने इस मामले में दावा किया है कि उन्होंने नियमित कर्मचारियों को नियुक्त किया था और अब वो ओल्ड पेंशन योजना को लागू नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस पर पूर्णता से आपत्ति जताई, और सरकार को चार महीने के भीतर कर्मचारियों को 'ओल्ड पेंशन स्कीम' का लाभ पहुंचाने का आदेश जारी किया।