{"vars":{"id": "112803:4780"}}

Kisan News : सहायक गन्ना विकास अधिकारी ने किसानों को दी जानकारी

Assandh Local News : किसान के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, परिवार से एक ही सदस्य को स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। इस मौके पर कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर श्याम सिंह, कृषि निरीक्षक दिनेश कुमार व खुशी राम मौजूद रहे।
 

 Dainik Haryana News,Sugarcane Technical Project(नई दिल्ली): सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉ. सूरज भान ने अपने कार्यालय में किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना तकनीकी परियोजना (TMS) के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 में गन्ने की नोटिफिएड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई करते हुए विभिन्न विधियों जैसे Promotion of Wide Row Spacing Method, Single Bud Plantation Method, के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु असंध शुगर मिल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के किसानो को 3.000 रुपए प्रति एकड अनुदान राशि दी जानी है।

READ ALSO :Haryana Punjab Kisan Andolan Update: किसानों के बढ़ते आंदोलन को देख हरियाणा के बाद अब पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

इसके अतिरिक्त किसानों को स्वस्थ बीज के उत्पादन के लिए बीज नर्सरी के प्रदर्शन प्लॉट लगाने हेतु 5.000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देने का प्रवधान है तथा राष्ट्रीय खाय सुरक्षा अभियान NFSM (CC) के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2023-24 में गन्ने की नोटिफिएड /सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई करते हुए विभिन्न विधियों जैसे Demonstration of Intercropping with Sugarcane के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु असंध शुगर मिल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के किसानो को 3,200 रुपए प्रति एकड अनुदान राशि दी जानी है। एक किसान केवल एक कम्पोनेंट का लाभ ले सकता है।

इच्छुक किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 29-02-2024 तक अपना आवेदन कर सकते है। एक किसान को 2 एकड़ से ज्यादा का लाभ नहीं दिया जा सकता। योजना पूर्णत: 'पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू है। किसान को आवेदन स्वीकार होने के 10 दिन के अंदर अंदर कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी व बिल संबंधित कृषि विकास अधिकारी के पास जमा कराने होंगे अन्यथा अगले पात्र किसान को लाभ दे दिया जाएगा।

READ MORE :Haryana Weather : हरियाणा में मौसम लेगा करवट, पहाड़ों में बर्फबारी के चलते ठंड का अटैक

योजना का लाभ लेने वाला किसान फसल अवशेष जलाने का दोषी नहीं होना चाहिए तथा उसके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए। किसान के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, परिवार से एक ही सदस्य को स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। इस मौके पर कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर श्याम सिंह, कृषि निरीक्षक दिनेश कुमार व खुशी राम मौजूद रहे। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट www.agriharyana gov in पर उपलब्ध है।