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Driving License से जुड़े नियमों में बदलाव, आप भी जानें

 
Driving License से जुड़े नियमों में बदलाव, आप भी जानें
Dainik Haryana News : Driving License Update : आज के समय में हर किसी के पास वाहन है और वो सड़कों पर चलाते हैं। जब भी हम अपने वाहन को सड़क पर लेकर जाते हैं तो सबसे पहला नियम आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वरना इसके बिना आपका चालान कट सकता है।       सरकार की और से नियम है कि आप 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं हालांकि, अगर आप 16 साल के वाहन को चलाने लग जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए सरकार की और से नियम बनाए गए हैं जिनका पालन आपको करना होगा वरना आपका चालान कट सकता है। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी।     जानें नियम :(l earn the rules)   Read Also: Double Decker Bus: आज से चलेगी भारत की पहली ई-एसी डबल डेकर बस!     आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटर च्हीकल एक्ट 1988 के तहत सार्वजनिक स्थान पर 18 साल से कम का व्यक्ति वाहन को नहीं चला सकता है और अगर 16 साल का चलाता है तो नियम के अनुसार उसका बाइक 50 सीसी से कम की क्षमता का इंजन होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि 16 साल का बच्चा कार को नहीं चला सकता है यह कानून के खिलाफ है और जब वह 18 साल का हो जाता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) को अपडेट कर दिया जाता है।       ऐसे बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस :   Read Also: Electric Buses : हरियाणा की सड़कों पर दौड़ने जा रही 550 इलेक्ट्रिक बसें   अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) के विक्ल्प पर क्लिक करना होगा उसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है।     ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) बनवाने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ कागजात की आवश्यकता होगी, जैसे आधार कार्ड(Aadhar Card), फोन नंबर आदि को जमा कराना होगा। आवेदन के बाद आपके फोन पर एक ााा का मेसैज आएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस(Driving License ) अप्लाई हो जाएगा।