Big Breaking : चार जिलों में बने नए कानून, अब यह करने पर उनके बच्चे नहीं जा सकेगे स्कूल
Nov 5, 2023, 17:07 IST
New Rules : सरकार ने चार जिलों में नए कानून लागू किए हैं जो बच्चा स्कूल में स्कूटी या बाइक लेकर जा रहा है उनको स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूटी या मोटरसाइकिल से स्कूल भेजो रहे हैं और उनके अभिभावक जॉब पर है तो उनको हटा दिया जाएगा और उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी हम आपको इस न्यूज़ में देंगे। Dainik Haryana News,New Rule Update(ब्यूरो): हम आपको बता दे किया यदि आपके बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम और आपका बच्चा स्कूल जाता है और वह बाईक या स्कूटी पर स्कूल जाता है तो आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचना है।यदि उनके अभिभावक स्कूटी या बाइक दे रहे हैं तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बदायू में हुई घटना के बाद उनकी जिंदगी अभी विपरीत परिस्थिति में नहीं आई है। मोटिवेशनल सौम्या अग्रवाल ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। READ ALSO :Viral News : बहु को मिलेगा प्रॉपर्टी में इतना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट कोर्ट का फैसला यह नियम अब चार जिलों शाहजहांपुर ,बरेली बांदायू और पीलीभीत में शक्ति से लागू होगा। मंडल के सभी बीएससी को इसका पूरी तरह से कानून सख्त से पेश आने के लिए कह दिया है। स्कूली छात्र-छात्राओं को केवल अनुबंध वाहनों से ही स्कूल में लाया जाएगा। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बैठक के जरिए यह आदेश दिया है कि कोई भी छात्र छात्रा स्कूटी पर स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा स्कूल विभाग शिक्षा विभाग इस बात पर कड़ी कार्रवाई करेगी ।और नियम का अच्छे से पालन करेगी। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि पहले सभी छात्रों को नोटिस भेजा जाएगा ।अगर वह इस नोटिस के बाद भी नियमों का पालन नहीं कर रही है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनका स्कूल से नाम काटा जाएगा उन्हें स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। READ MORE :Viral News : बहु को मिलेगा प्रॉपर्टी में इतना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट कोर्ट का फैसला कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि कम से कम पांच वाहन पर हर दिन कार्रवाई होनी चाहिए। और एसबीआई के आधार पर मुख्यालय के अंतर्गत सभी स्कूलों को नोटिस भी भेजा जाएगा और अवैध स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।