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AC कोच वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन!

 
AC कोच वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन!
Railway News : भारतीय रेल में सफर करने के लिए आपको नियमों का पालन करना होता है और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर रेलवे जुर्माना भी लगा सकती है। ऐसी ही कुछ ऐसी कोच वाले यात्री कर रहे हैं जिसके बाद रेलवे नए नियमों को लागू करने पर मजबूर हो गया है। जी हां, आइए खबर में जानते हैं नए नियमों के बारे में। Dainik Haryana News :#Indian Railway New Rules (ब्यूरो) : जैसा की आप जानते हैं रेल में अलग अलग कोच होते हैं। यात्री अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से कोच को बुक करते हैं। कोई स्लीपर कोच को बुक करता है, कोई एसी को तो कोई जरनल डिब्बे में सफर करता है। भारतीय रेल में सफर करने के लिए आपको नियमों का पालन करना होता है और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर रेलवे जुर्माना भी लगा सकती है। ऐसी ही कुछ ऐसी कोच वाले यात्री कर रहे हैं जिसके बाद रेलवे नए नियमों को लागू करने पर मजबूर हो गया है। जी हां, आइए खबर में जानते हैं नए नियमों के बारे में।

लागू हुए नए नियम(New Rules) :

READ ALSO : Indian History:भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ख़तरनाक राजा कौनसे थे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे में एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को तोलिया और चदर की सुविधा देता है। ऐसे में जब भी यात्री कोच को छोड़कर जाते हैं तो साथ में चदर और तालिये को भी ले जाते हैं। यात्रियों की इस हरकत को देखते हुए रेलवे ने नए नियमों को बनाया है जिसके तहत अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। इसलिए अगर आज के बाद किसी ने भी ऐसा काम किया तो जुर्माने के साथ साथ उसे जेल भी होगी।

रेलवे को हो रहा इतना नुकसान :

रेलवे की और से बताया गया है यात्रियों की इस हरकत की वजह से हमें काफी नुकसान हो रहा है। यात्री कंबल, चदर, नल, केतली, चम्मच और टॉयलेट में लगी टोंटियां भी ले जाते हैं। इस सामान को बार बार लेकर आने पर रेलवे के पैसे लगाने पड़ते हैं और बाकि की सुविधा के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। जो ट्रेन बिलासपुर और दर्ग से चल रही हैं वो काफी लंबी दूरी की ट्रेन हैं। इसी दौरान यात्री सामान को चोरी कर रहे हैं। READ MORE : Funny Jokes: हंसी से भरे चुटकुले लेकर आए हैं

4 महीने में 55 लाख रूपये का नुकसान :

आंकड़ों का कहना है कि रेलों से महज 4 ही महीने में 55 लाख रूपये का सामान चोरी कर लिया गया है। जिसके बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया है और नए नियमों को लागू किया गया है। अब अगर कोई भी चोरी करता पकड़ गया तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। रेलवे का कहना है कि अगर किसी ने चोरी की तो प्रोपर्टी एक्ट 1966 के तहत उन पर कार्रवाही की जाएगी। इसमें कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माना भी साथ में देना पड़ सकता है। REA MORE : Big Breaking : 30 जून तक जरूर कर लें ये काम, वरना रद्द हो जाएंगे सभी कागजात

कौन कौन सी चीजों की हुई चोरी :

चार महीने के आंकड़ों की बात की जाए तो रेल में 12,889 फेस टॉवेल को चोरी कर लिया गया है। इनकी कीमत बताई जाए तो 5,59,381 रूपये बैठती है जो रेलवे को भुगतनी पड़ रही है। 18,208 चदर गायब हो गई हैं जो 28,16,231 रूपये की बैठती हैं। 312 तकियों की कीमत 34956 रुपये है. 19767 तकिए के कवर चोरी हुए हैं, जिसकी कीमत 1014837 रुपये, 2796 कंबल की कीमत 1171999 रुपये,