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EPFO Withdrawal Rules  :   पीएफ खाता से निकालने जा रहे है पैसे तो जरूर जान लें  EPFO से जुड़े नियम

PF Account  :   अगर आप भी पीएफ खाता में निवेश करते है और खाते से पैसा निकालना चाहते है तो उससे पहले  EPFO से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आइए जानते है पीएफ खाते को लेकर ईपीएफओ ने क्या नियम जारी किए है।
 
 
EPFO Withdrawal Rules  :   पीएफ खाता से निकालने जा रहे है पैसे तो जरूर जान लें  EPFO से जुड़े नियम

Dainik Haryana News, Rules Withdrawing Money From PF (New Delhi) :   भविष्य में निवेश करने के लिए लोग निवेश के कई विक्ल्प अपनाते हैं। पीएफ यानि कर्मचारी भविष्य निधि फंड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ताकि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन (Pension even after retirement) के रूप में इनकम बनी रही। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दिनों निवेश करते हैं। इस फंड में कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से 12 प्रतिशत और 12 प्रतिशत फंड ही नियोक्ता द्वारा भी दिया जाता है। इसमें सरकार द्वारा निवेश पर ब्याज भी दिया जाता है। लेकिन समय से पहले निकासी करने पर टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। 

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पीएफ से पैसे निकालने पर कब लगता है टैक्स?(When is tax levied on withdrawing money from PF?)

 पीएफ खाते को लेकर ईपीएफओ ने नियम जारी किए है। पीएफ फंड से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। वैसे तो फंड से पूरी राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो इसे समय से पहले भी निकाल सकते हैं। जिसके लिए उन्हें टैक्स का भुगतानpayment of tax भी करना पड़ सकता है। रिटायरमेंट के पहले 90 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।

कब निकाल सकते हैं पूरी राशि (When Can You Withdraw Entire Amount?)

जब किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है तो वह अपने फंड से पहली बार में 75 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति दूसरी बार में पूरी राशि निकाल सकता है। पीएफ फंड (PF Fund) से पैसे निकालने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होता है। जिसके बाद ही शर्तों के पालन के साथ पीएफ से फंड निकाल जा सकता है।

कब नहीं लगेगा टीडीएस(When will TDS not be charged?)

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 5 साल काम करने पहले ही पीएफ से पैसे निकाल लेता है तो उस राशि पर टीडीएस काटा जाता है। यदि नौकरी करने के 5 साल बाद पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो नहीं लगेगा।

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