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Income Tax : इनकम टैक्स विभाग का फैसला सुन, टैक्सपेयर्स को तगड़ा झटका!

 
Income Tax : इनकम टैक्स विभाग का फैसला सुन, टैक्सपेयर्स को तगड़ा झटका!
Income Tax Department : अगर आप भी टैक्सपेयर्स की लिस्ट में हैं तो इनकम टैक्स विभाग ने आपके लिए बड़ी खबर दी है जिसे सुनकर आपको झगड़ा लगने वाला है। आइए जानते हैं विभाग के बारे में। Dainik Haryana News,ITR Department(चंडीगढ़): अगर आप भी पिछले 10 से 15 सालों से टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। तो खबर आपके काम की है। जो लोग 15 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं उनको विभाग ने नोटिस भेजी है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि पहले से भुगतान किए गए टैक्स के लिए भी विभाग ने नोटिस भेजा गया है। इस मामले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखा गया है। READ ALSO :DA Hike : इस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में की बढ़ोतरी! कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशी

पिछले सप्ताह दौबारा भेजे गए नोटिस :

आपकी जानकारी के लिए बता दें, विभाग की और से पिछले सप्ताह दौबारा नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से कुछ नोटिस ऐसे हैं जो 2003-2004 और 2004-2005 के हैं। इन नोटिस के जरिए बताया गया है कि इन टैक्सपेयर्स का पुरानी टैक्स बकाया है। इसलिए विभाग की तरफ से कहा गया है कि पुराने टैक्स को भरना होगा।

टैक्स डिपार्टमेंट का बकाया नहीं(tax department) :

जो भी विभाग की और से नोटिस भेजा है उसे लेकर टैक्सपेयर्स को तगड़ा झटका लगा है। इतने साल पुराने कागजात गुम हो चुके हैं और कुछ ने तो बिना चालान के ही पेमेंट किए हैं। उनका कहना है कि वो इस टैक्स का भुगतान सालों पहले कर चुके हैं। हमारे पास इनकम टैक्स विभाग का किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। हमने साथ के साथ टैक्स का पूरा भुगतान किया है। READ MORE : Aaj Ka Rashifal : आज से 7 दिन तक इन राशि वाले जातकों को होगा पैसे का लाभ, जानें अपना दैनिक राशिफल ऐसे में विभाग का कहना है कि नया सिस्टम लागू किया जाने के बाद इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। सुधार सालों से पहले इस लागू किया जा चुका है। सिस्टम में इस बदलावों से जुड़ा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जब तक इस परेशानी का हल नहीं निकलता है तो मामलों को होल्ड पर रखना चाहिए।