Income Tax : इन लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स का एक भी पैसा, सरकार ने की लिस्ट जारी
Jul 19, 2023, 09:47 IST
ITR Filling : जैसा की आप जानते हैं साल2022-23 वित्त वर्ष का इनकम टैक्स 31 जुलाई तक ही आप भर सकते हैं। अगर इसके बाद भरते हैं तो आपको फाइन के साथ ही इसे भरना होगा। इससे पहले सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। आइए खबर में जानते हैं किन लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स। Dainik Haryana News :#Income Tax Return2022-23 (नई दिल्ली): इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को 31 जुलाई तक आयकर को दाखिल कर देना होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स(Income Tax) भरने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में काफी लोगों को शामिल किया गया है जिसे इनकम टैक्स को नहीं भरना होगा। आइए जानते हैं कौन लोग आए इस दायरे में। READ ALSO :Chanakya Niti : चरित्रहीन औरतों की इन अंगों से करें पहचान साल 2021 के बजट में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 पी(194P) में कुछ सीनियर को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी। इसके बाद धारा 194 पी (194P)में 75 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स(Income Tax) भरने में छूट दी गई थी। लेकिन इसके लिए उनको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा और बैंकों से पेंशन और ब्याज आय बैंकों को घोषणा पत्र को जमा कराना होगा। इससे बैंक आपका टैक्स काट लेगा। टैक्सेबल सीमा से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। अगर अर्जित आय से कोई टीडीएस काटा गया है तो जैसे एफडी ब्याज आय से रिफंड पाने का एक ही तरीका है जिससे आप इनकम टैक्स(Income Tax) को भर सकते हैं। जहां से जमा राशि के साथ पेंशन प्राप्त करते हैं वो बैंक सटीक टीडीएस काटन का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनकम टैक्स दाखिल नहीं करना है।
80 सी के तहत मिलती है छूट :
READ MORE :Aaj Ka Rashifal : जानिए कैसे रहेगा आज आपका दिन? आज का राशिफल इनकम टैक्स में 80 सी(80C) के तहत छूट मिलती है। इसमें अपनी और से टैक्स काट और जमा कर सकते हैं आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इसका लाभ सभी को नहीं मिलता है और अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इसका लाभ किस किस को मिलता है।इनकम टैक्स दाखिल करने में छूट की हैं ये शर्तें:
- इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए आपकी आयु 75 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। 2. वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 3. उसके पास पेंशन आय और ब्याज आय या उसी से निर्दिष्ट बैंक से अर्जित आय होनी चाहिए। जहां से वह पेंशन प्राप्त करता है। 4. उस नागरिक का बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। 5. बैंक केंद्र सरकार के जरिण् अधिसुचित एक विशिष्ट बैंक है। ऐसे बैंक अध्याय वीआईए के तहत कटौती और 87 ए के तहत छूट पर विचार करने के बाद वरिष्ट नागरिक की टीडीएस कटौती के लिए जिम्मेदार होगा। 6. 75 साल का व्यक्ति को जब एक बार इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है तो दौबारा उसे कोई टैक्स भरने की जरूत नहीं होती है।