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Income Tax Filling : टैक्स भरने वालों को बड़ा झटका; इन लोगों को नहीं मिलेगी कोई छूट, देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स

 
Income Tax Filling : टैक्स भरने वालों को बड़ा झटका; इन लोगों को नहीं मिलेगी कोई छूट, देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स
IRT : इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत नए और पुराने टैक्स रिजीम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके तहत आपको 30 प्रतिशत तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है। Dainik Haryana News : Income Tax Filling (नई दिल्ली) : अगर आप भी इनकम टैक्स( Income Tax ) को भरते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उन लोगों को टैक्स रिजीम के हिसाब से सरकार को एक निश्चित टैक्स देना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दो टैक्स रिजीम सरकार की और से जारी किए गए हैं एक नया और एक पुराना। दोनों में टैक्स की दर अलग अलग है। नया टैक्स रिजीम(New Tax Regime) एक डिफॉल्ट रिजीम है जिसकों दाखिल करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी। READ ALSO : Bank Update : बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी, बदलने जा रहे ये जरूरी नियम

इनकम टैक्स रिजीम :

इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण( Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत नए और पुराने टैक्स रिजीम( old tax regime) में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके तहत आपको 30 प्रतिशत तक का भी टैक्स देना पड़ सकता है।

जानें कितनी इनकम पर मिलती है टैक्स में छूट :

READ MORE : TATA IPL 2023: लगातार 2 हार के बाद RCB की तीसरे मैच में शानदार जीत अगर आप साल में 3 लाख रूपये तक कमा रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगर आप 3 से 6 लाख तक की सालाना कमाई कर रहे हैं तो 5 प्रतिशत आपको टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रूपये की सालाना इनकम पर आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं, अगर आपके 9 से 12 लाख की इनकम पर आपको 15 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। इसके बाद आपकी अगर साल की इनकम 12 से 15 लाख रूपये है तो आपको 20 प्रतिशत तक के टैक्स का भ्ुागतान करना होगा। इसके बाद अगर आप किसी इंवेस्टमेंट पर भी आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। 15 लाख रूपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत से ज्यादा का टैक्स देना होगा। वहीं, अगर इंवेस्टमेंट पर आप छूट हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम( old tax regime) से इनकम टैक्स को भरना होगा।