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IncomeTax Filling : इनकम टैक्स विभाग का बड़ा ऐलान, इन लोगों को देना होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना

 
IncomeTax Filling : इनकम टैक्स विभाग का बड़ा ऐलान, इन लोगों को देना होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना
ITR Filling : जैसा की आप जानते हैं एनकम टैक्स को भरने के लिए सरकार ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी। इससे पहले सभी को आईटीआर फाइल( ITR Filling ) करना था लेकिन अब भी कुछ लोग बचे हैं जिन्होंने टैक्स को नहीं भरा है उनके लिए विभाग ने अपडेट जारी किया है। आईए खबर में जानते हैं। Dainik Haryana News,Income Tax Update(नई दिल्ली): अगर आप तय तारीख तक इनकम टैक्स(Income Tax) को नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना होता है। इनकम टैक्स विभाग की और से जानकारी दी गई है कि जो लोग पांच हजार से ज्यादा पैसा कमाते हैं उनपर लेट फीस लगती है। 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जिसमे भी टैक्स नहीं भरा है उसे 5 हजार रूपए लेट फीस देनी होगी। किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 1 हजार रूपए देने होते हैं और जिसकी भी इनकम 5 लाख से अधिक है उनको 5 हजार रूपए जुर्माना देना पड़ता है। READ ALSO :Home Business Idea : 50 हजार से शुरू करें ये धाकड़ बिजनेस, देगा 35 लाख का मोटा मुनाफा

विभाग ने किया नोटिस जारी:

इनकम टैक्स विभाग की और से नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अगर 31 दिसंबर 2023 से पहले कोई टैक्स नहीं भरता है तो उसे 10 हजार रूपए तक लेट फीस देनी होगी। टैक्स रिटर्न फाइल(ITR Filling) होने तक हर साल 1% के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। इसलिए अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आज ही भरे और नुकसान से बचें READ MORE :Urfi Javed New Dress: उर्फी जावेद ने जूतों से ही बना डाली बड़ी ही जबरदस्त ड्रेस, देखने वाले रह गए हैरान