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ITR भरने का चूक गए हैं आखिरी मौका, तो जानें अब क्या करें

 
ITR भरने का चूक गए हैं आखिरी मौका, तो जानें अब क्या करें
Income Tax Return : साल 2024 का आगाज हो चुका है और ऐसे में बहुत सी तैयारियां लोगों ने नए साल के लिए की हैं। सभी लोग नए साल की पार्टी करने में लगे हैं और इस बीच एक जरूरी काम को भूल गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। Dainik Haryana News,ITR Filling Last Date(नई दिल्ली): हर साल जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में लोग आते हैं उन्हें टैक्स देना होता है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जो इसे भरना भूल जाते हैं और बाद में फिर परेशानी हो जाती है। ऐसे में 31 दिसंबर 2023 आखिरी तारीख थी जिस दिन आप इनकम टैक्स को भर सकते थे। अब अगर आपने नहीं भरा है और जुर्माने की टेंशन हो रही है तो चलिए हम बताएं क्या करना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है या फाइल को भरने में कोई गलती करी है उसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा जिससे आप नुकसान होने से बच सकते हैं। READ ALSO :Rule Changed : आज से बदल गए आमजन से जुड़े ये जरूरी नियम, कहीं जाने से पहले जान लें जरूर

31 दिसंबर तक की डेडलाइन :

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक्स पर पहले भी कई बार इस बात को लेकर आय कर देने वालों को अलर्ट किया जा चुका है और ऐसे करदाता जिन्हें बिल्कुल ही याद नहीं है विभाग की तरफ से उनके पास मैसेज भी किए गए हैं। अगर आपने 31 दिसंबर तक भी आईटीआर को नहीं भरा है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स भरा ही नहीं है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फाइल में होने वाली गलतियों को नहीं सुधारा है। अगर आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स(Income Tax Filling Date) को फाइल नहीं कर पाए हैं तो आपको अपडेट करने का मौका दिया जाएगा हालांकि, पेनाल्टी यानी जुर्माना लिया जाएगा लेकिन आप आसानी से आयकर को भर सकते हैं। READ MORE :Cricket News : Odi में सबसे तेज 10 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज इसके अलावा अगर फाइल में कोई गलती हुई है तो आपको उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा। हर साल टैक्सपेयर्स को आयकर भरना जरूरी होता है वरना उन्हें पेनाल्टी देनी होती है। आयकर विभाग(Income Tax Department) आपको बिना किसी पेनेल्टी के 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने का मौका देता है। अगर आप 31 जुलाई का मौका भी चूक जाते हैं तो आपको एक आखिरी मौका दिया जाता है। लेकिन देरी के बदले आपको लेट फीस भरनी पड़ती है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है ।