ITR Filling : इनकम टैक्स भरते समय ये फॉर्म होगा जरूरी, वरना नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स
Apr 30, 2023, 15:45 IST
Income Tax : अगर आप भी इनकम टैक्स फाइल( Income Tax Filling) कर रहे हैं तो इसके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसका प्रयोग आप इनकम टैक्स को भरने के लिए कर सकते हैं। इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए इस फॉर्म को 25 तारीख को ही जारी कर दिया है जिसके माध्यम से आप इनकम टैक्स को दाखिल कर सकते हैं। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling (नई दिल्ली) : जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है उसे इनकम टैक्स भरना होता है। अगर आप भी इस दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स भरने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा जिसके बिना आप इनकम टैक्स को फाइल नहीं कर सकते हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दो तरीके से हम इनकम टैक्स( Income Tax Filling) को फाइल कर सकते हैं नए टैक्स रिजीम से और पुराने टैक्स रिजीम से। इसके लिए कुछ फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग होते हैं। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको इसी फॉर्म के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स भरते समय कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। READ ALSO;Nita Ambani Phone : नीता अंबानी रखती हैं दुनियां का सबसे महंगा फोन, कीमत जान दंग रह जाओगे आप