Property Lease Rule : फ्लैट खरीदने से पहले जान लें जरूरी नियम, 99 लीज खत्म होने पर क्या छोड़ना पड़ सकता है घर
Dainik Haryana News, Property Purchase Rule In India (New Delhi) : कोरोना महामारी के बाद से देश में रियल स्टेट सेक्टर में महामारी देखी गई है। कीमत हर रोज बढ़ती जा रही हैं। फिर भी लोग हम ड्रीम होम खरीद रहे हैं। इसके लिए बैंक उन्हें आसान होम लोन प्रोवाइड करा दे रहा है। इससे कम पूंजी होने के बावजूद भी घर खरीदने के सपने में कोई रूकावट भी नहीं आ रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि शहर के जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर अपना फ्लैट खरीदते हैं।
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उसका जब लीज खत्म हो जाता है तब उनके घर का क्या होता है? शहर में दो तरह से घर की बिक्री होती है। एक 99 साल की लीज पर एक पर्मांनेट मालिकाने तौर पर। अगर आप पहले वाला विक्ल्प चुनकर होम खरीद रहे है तो ऐसा करने से पहले आपको नियम जान लेने चाहिए कि लीज खत्म होने के बाद कहीं आप बेघर तो नहीं होने वाले हैं। अगर हम 99 साल की लीज पर फ्लैट खरीदते हैं और 10 साल के इस्तेमाल के बाद उसे बेचना चाहते है तो क्या यह संभव है? आइए जानते है इस सवाल के जवाब के बारे में
दो तरीके से होती है प्रॉपर्टी डील लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी वह होती हैं जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता हैं। इसे खरीदने वाले के पास हमेशा के लिए पूरा मालिकाना हक होता है। वह इस प्रॉपर्टी में अपनी पंसद के अनुसार किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है या फिर बेच सकता हैं। लीजहोल्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसपर व्यक्ति का एक तय समय अवधि तक या किसी शर्त पर प्रॉपर्टी का हक होता है। कुछ शहरों में यह 10 से 50 साल के लिए भी होता है। वैसे आमतौर पर 99 साल की लीज पर फ्लैट मिलता हैं। इस अवधि के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मालिक के पास आ जाता है। पुश्तैनी जमीन फ्रीहोल्डर कैटेगरी में ही आती है।
क्या कहता है नियम?
भारत में ज्यादातर फ्लैट 99 साल की लीज पर बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि खरीदार को फ्लैट का मालिकाना हक सिर्फ 99 साल के लिए होता हैं। 99 साल की अवधि के बाद जमीन का मालिकाना हक मूल मालिक को वापिस चला जाता हैं। अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले ही इमारत ढह जाए तो जितने गज जमीन पर उस फ्लैट या टावर का निर्माण किया होता है। उसे सभी फ्लैट मालिकों में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है।
क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं?
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम 99 साल की लीज पर फ्लैट खरीदते हैं और 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसे बेचना चाहते हैं तो क्या यह संभव है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुरेश शर्मा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी खरीदा है तो वह उसे बेच नहीं सकता है. उसके पास अपने बचे हुए लीज पीरियड को सिर्फ ट्रांसफर करने का अधिकार होता है. उसके लिए भी उसे ऑथोरिटी से अनुमति लेनी होती है. कोई भी व्यक्ति सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ही हमेशा के लिए सेल कर सकता है. अगर आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और आप उसे किसी को बिल्डर की तरह लीज पर देना चाहते हैं तो वह अधिकार आपके पास होता है. उस लीज पीरियड के खत्म होने के बाद आपको वह प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है.
लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के क्या है नियम?
अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदला जाए तो आपको इसके लिए नियम फॉलो करना पड़ेगा. वकील सुरेश शर्मा बताते हैं कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के लिए आमतौर पर दो तरीके अपनाए जाते है. पहला, कई बार उस प्रॉपर्टी का बिल्डर बीच-बीच में प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने के लिए ऑप्शन देता है. ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक होता है.अगर उसकी वह संपत्ति पहले से ही लीज पर है तो वह आपको फ्री होल्ड का ऑप्शन नहीं दे सकता है. दूसरा ऑप्शन यह होता है कि जिस राज्य में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां की सरकार उस लीज होल्ड पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने का विकल्प फ्लैट मालिकों को देती है. ऐसी स्थिति में आप अपनी संपत्ति को चाहे तो फ्री होल्ड में कंवर्ट करा सकते हैं.
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