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Property Tax : वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हरियाणा में प्रोपर्टी टैक्स में मिलेगी इतनी छूट

 
Property Tax : वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हरियाणा में प्रोपर्टी टैक्स में मिलेगी इतनी छूट
Viral News : सरकार की और से प्रोपर्टी पर लगने वाले टैक्स के बारे में अपडेट जारी किया है। शहर में जो भी लोग रहते हैं ये खबर उनके लिए राहत भरी हो सकती है। आइए खबर में जानते हैं कितने रूपये की छूट दे रही है सरकार। Dainik Haryana News,Property Tax News(नई दिल्ली): जो लोग शहर में रहते हैं उनको प्रोपर्टी पर सरकार को टैक्स देना होता है। इसमें दुकान और व्यापार करने वाले लोग शामिल हैं। नगर निकाय की को जो आमदनी होती है उसमें इस राशि की अहग भूमिका होती है। अगर आप टैक्स नहीं दे पाते हैं तो सरकार आपने मूलधन ब्याज भी लेती है। इसी के बीच हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रोपर्टी टैक्स में 10 की जगह 30 फीसदी छूट दी जाएगी। यानी अब आपको 70 प्रतिशत ब्याज की राशि पर टैक्स का भुगतान करना होगा। टैक्स में छूट मिलने के बाद शहरों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत मिल रही है। READ ALSO :Pakistan and Kashmir : पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर बात करें भारत नहीं तो भुगतना होगा परिणाम,शख्स ने दी धमकी!

हर साल देना होता है इतना टैक्स:

1.प्रोपर्टी टैक्स को सरकार हर साल लेती है। यहां से मिलने वाली राशि का प्रयोग सरकार शहरों में और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही लगा देती है। ताकि शहरों का विकास हो सके और बेरोजगारी को दूर किया जा सके। ज्यादा टैक्स का लाभ लोगों को मिले इसके लिए इसका चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है। 2.ऐसे जमा कराएं प्रोपर्टी टैक्स? अगर आप भी इस दायरे में आते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जमा करा सकते हैं। 3.सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट @ https://ulbharyana.gov.in पर जाना होगा। वहां जाने के बाद होमपेज ओपन होगा और आनलाइन सर्विस टैब पर क्लिक करना होगा। 4.अब Payment of Property Tax Dues के सामने वाले URL या https://ulbhryndc.org पर क्लिक करें. 5.उसके बाद शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा के प्रोपर्टी टैक्स बकाया मैनेजमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिना होगा। READ MORE :Urfi Javed New Dress:उर्फी जावेद बदन पर दिल और सितारा लगाकर निकली तो लोगों ने कहा लगता है, चांद जमीन पर उतर आया है 6.अगर आप पहले से ही रजिस्ट्र हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर पर लॉगिन करना होगा और वहां पर सिटीजन को चुनें। वहीं अगर आप रजिस्ट्र नहीं हैं तो आपको नया पेज ओपन करना होगा। 7.रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको प्रोपर्टी विवरण देना होगा जैसे, आपका गांव, नाम, इलाका, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, प्रोपर्टी संख्या को वहां पर दर्ज कराना होगा। इसके बाद आपने भुगतान करवाया जाएगा जैसे मोबाई वॉलेट, डेबिट कार्ड, के्रडिट कार्ड आदि से भुगतान कर सकते हैं।