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RBI ने दी जानकारी, बदल गए बैंकों से जुड़े ये जरूरी नियम

 
RBI ने दी जानकारी, बदल गए बैंकों से जुड़े ये जरूरी नियम
Dainik Haryana News : Bank Rules Changed : अगर आपका भी बैंक में खाता या लोकर है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। जी हां.. बता दें, लोग घरों में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं या फिर कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बचने के लिए हम बैंक लोकर में अपने गहने पैसे या फिर अन्य जरूरी दस्तावेज को रख देते हैं ताकि,       हमारा सामाना वहां पर सुरक्षित रहे। लेकिन क्या हो अगर आपका ये सामान बैंक से भी चोरी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। जानने के लिए बने रहें हमारी खबर के साथ।   Read Also: Weather Update : पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के चलते, कैसा रहेगा अन्य राज्यों का मौसम   बैंक लेगा जिम्मेदारी :       नए नियमों के तहत जानकारी मिल रही है कि अगर आपका सामान बैंक के लोकर(Bank Locker) में रखा है और इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, जैसे चोरी होना, बैंक में आग लगना आदि। वहीं, अगर ये साबित हो जाता है कि इसमें बैंक की और से लापरवाही की गई है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा और वो आपको मुआवजा देगा।       सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court) की और से RBI  को आदेश दिए गए कि अगर इस दौरान किसी के सामान को कोई नुकसान होता है तो बैंक उसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा और 100 गुना भुगतान इसका बैंक करेंगा। वहीं, अगर पहले की बात की जाए तो बैंक अपनी और से किसी भी प्रकार के हादसे के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता था.   Read Also : Bank News : बैंक अकाउंट बंद होने पर घर बैठे निकालें पैसा! जानें कैसे?   और ग्राहकों को सारा पैसा मर जाता था। लेकिन, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court) की और से इस नियम को बदल दिया गया और नए नियम के अनुसार बैं को जिम्मेदारी दी गई के अब कोई भी घटना होने के बाद बैंक ग्राहकों का सारा पैसे लोटाएगा।     1 जनवरी 2023 से हुए नए नियम लागू :       बैंक की और से जानकारी मिल रही है कि इस साल नए लोकर के लिए एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी जारी किया गया है इसमें जो गा्रहक बैंक लोकर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकों बैंक का एग्रीमेंट साइन करना होगा। बैंक की और से जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्ताें को ना जोड़ा जाए।