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RBI का नोटिफिकेशन जारी, बैंक ग्राहकों ने किया ये काम तो हो सकता है नुकसान
 

RBI notification:  भारतीय  रिजर्व बैंक ग्राहकों के लिए एक अपडेट जारी किया है। क्योंकि धोखाधड़ी और ठगी के मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। ऐसे अब केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम बैंक  ग्राहको के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। हर दिन हो रही ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जनता को आगाह किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में।
 
RBI का नोटिफिकेशन जारी, बैंक ग्राहकों ने किया ये काम तो हो सकता है नुकसान

Dainik Haryana News RBI Rule For Costomer (New Delhi): भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया और अज्ञात  इकाइयों के साथ दस्तावेज नहीं बताने की सलाह दी। अपने ग्राहक को जानों केवाईसी अद्यतनीकरण के नाम पर ग्राहकों के धोखाधड़ी का शिकार होने की सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जनता से नुकसान को रोकने और ऐसी दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतने और उनकी सही से देखभाल करने का आग्रह किया।

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पिन-पासवर्ड शेयर न करें(Do not share PIN-password)


केंद्रीय बैंक पहले भी इस तरह की धोखाधड़ी को लेकर जनता से आगाह कर चुका है। आरबीआई ने कहा कि केवाईसी दस्तावेज या उनकी(RBI Bank Rule)प्रतियां अज्ञात या गैर-सत्यापित इंसानो का संगठननों के साथ साझा न करे। बैंक ने की कहा कि खाता लॉगिन क्रेडेंशियल, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी भी किसी को न बताएं। केंद्रीस बैंक ने कहा है कि इस धोखाधड़ी के लिए आमतौर पर लोगों के फोन कॉल, एसएमएस, ईमेल पर कुछ संचार •ोजे जाते है। और इनके जरिए ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी लेने या संदिग्ध ऐप को डाउनलोड कराने की कोशिश की जाती है।


बजाज हाएसिग फाइनेंस पर लगाया जुर्माना(Fine imposed on Bajaj Housing Finance)


रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाएसिंग फाइनेंस पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जुर्माना गैर-बैकिंग वित्तीस कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. बयान के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका वैधानिक निरीक्षण किया गया था।

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ग्राहक नहीं होंगे प्रभावित (Customers will not be affected)

आरबीआई ने कहा कि पुणे की कंपनी ने प्रबंधन में बदलाव के तहत स्वतंत्र निदेशक को छोडकर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशे बदल गए। हालांकि, केद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहको के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं हैं।