Rule Change : एक नवंबर से बदलने जा रहे ये जरूरी नियम
Sep 12, 2023, 10:49 IST
Rules Changed : जैसा की आप जानते हैं सितंबर का महीना आधा आने को है और लगभग 15 दिनों के करीब समय बचा हुआ है। वित्त मंत्री ने जीएसटी(GST) के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है जो एक नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। आइए खबर में जानते हैं कौन से नियमों में होने जा रहा है बदलाव। Dainik Haryana News,GST Rules Change(नई दिल्ली): जीएसटी(GST) को लेकर नया अपडेट सामने आया है बड़े कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक नवंबर से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक नवंबर से माल एवं सेवा कर से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। बताते चलें, यह प्रावधान 100 करोड़ या उससे ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों पर ही लागू होगा। READ ALSO :मात्र 100 रूपये के निवेश में ये Mutual Fund बना रहा करोड़पति, आप भी लगाएं पैसा ई-रसीद पोर्टल( e-receipt portal) का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी गई है रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर ही उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स( AMRG & Associates) के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन का कहना है कि यह व्यवस्था अच्छे तरीके से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।