Dainik Haryana News

Crime News : पत्नी के साथ गलत तरीके से यौन संबंध बनाने वाले बिजनेस मैन को 9 साल की सुनाई सजा, जानें पत्नी ने किस हरकत पर किया था केस

 
Crime News : पत्नी के साथ गलत तरीके से यौन संबंध बनाने वाले बिजनेस मैन को 9 साल की सुनाई सजा, जानें पत्नी ने किस हरकत पर किया था केस
Chhattisgarh Crime News : देश में हर रोज रेप के केस और गलत तरीके से यौन संबंध बनाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक बिजनेसमैन को गलत तरीके से यौन संबंध बनाने पर 9 साल की जेल हो गई है। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं पूरा मामला। Dainik Haryana News,Business Man Nimish(ब्यूरो): विशाली नगर विधानसभा नेहरू नगर में रहने वाले बिजनेस मैन निमिष की शादी साल 2007 में हुई थी, जो अब 42 साल के हैं। उसने अपनी पत्नी को शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए पीड़ित करना शुरू कर दिया और साथ में गलत तरीके से यौन संबंध भी बनाने लगा। इस जुर्म में लड़के के परिवार वाले भी उसके साथ थे। इन सब चीजों से तंग होकर उसकी पत्नी साल 2016 में ही ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी और उसके पति पर केस कर दिया। READ ALSO :Ind vs Sa 1st Test Live: क्या सेंचुरियन में इतिहास रच पाएगी टीम इंडिया, आज से होने जा रहा आगाज

कुछ दिन बार हुआ बेटी का जन्म :

महिला ने अपने मायके जाने के बाद ही कुछ दिन बाद कोर्ट में केस किया और इन सब बातों को बताया। जानकारी मिल रही है कि 7 साल केस चलने के बाद अब फैसला महिला के पक्ष में आया है और उसके पति को 9 साल की जेल हो गई है। आरोपी निमिष अग्रवाल को धारा 377 (U nnatural Sex) का दोषी माना और उसे 9 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई. उसकी पत्नी ने बताया है कि निमिष शादी के बाद हमेशा दहेज लाने के लिये दबाव डालता था. साथ ही शरीरिक प्रताड़ना भी देता था. वह अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करता था।

आरोपी की बहन को मिली सजा :

READ MORE :Big Breaking : नशे में धूत ASI ने चलाई 28 गोलियां, पकड़ना पड़ा ऐसे निमिष के इस जुर्म में उसकी बहन को भी सजा मिली है, क्योंकि वो भी साथ देती थी। उसकी बहन को एक साल के सश्रम कारावार एक हजार रूपये अर्थ दंड, रेखा अग्रवाल लड़के की मां जो 68 साल की हैं उन्हें धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए 10 महीने की सजा व एक हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है। उसके पिता जी जो 72 साल के हैं उन्हें भी 10 महीने के सजा सुनाई गई है व बहन को 6 महीने की सजा व एक हजार का अर्थदंड लगाया गया है।