Ancestral Property : माता-पिता इस संपित्त से संतान को नहीं कर सकते बेदखल, चेक करें नियम
Property Rights : आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब परिजन अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जिनसे बच्चों को बेदखल नहीं किया जा सकता। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में।
Dainik Haryana News,Ancestral Property Eviction(नई दिल्ली): कई बार बच्चे अनचाही गलतियां कर देते हैं और उनकी गलतियों की वजह से माता-पिता को मजबूरी में अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल करना पड़ जाता है। परंतु एक संपत्ति ऐसी भी होती है जिससे बच्चों को बेदखल नहीं किया जा सकता है। दरअसल, जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं वह पैतृक संपत्ति होती है। जिससे माता-पिता बच्चों अगर बेदखल कर देते हैं तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं।
कई बार कोर्ट परिजनों के पक्ष में मामले का फैसला सुना देता है लेकिन ज्यादातर फैसला संतान के पक्ष में ही दिया जाता है। यह एक अपवाद ही होता है और कोर्ट इस मामले में माता-पिता की कोई सहायता नहीं कर सकता है।
कौन सी होती है पैतृक संपत्ति?
पैतृक संपत्ति के बारे में बात करें तो लगभग 4 पुश्तों की पुरानी जमीन होती है। इसमें परिवार का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए और पैतृक संपत्ति पर बेटा व बेटी दोनों का हक होता है।
पैतृक संपत्ति पर हक :
पैतृक संपत्ति में किसे कितना हक मिलता है यह हर पीढ़ी में लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही बदलता रहता है। इसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। अगर आप घर की अकेली संतान है तो पिता के हिस्से में आई संपत्ति आपकी होती है। परंतु अगर भाई-बहन होते हैं तो आपकी संपत्ति बंट जाएगी।
विरासत में मिली संपत्ति :
पैतृक संपत्ति को कई बार विरासत में मिली संपत्ति भी कहा जाता है। लेकिन हर विरासत में मिली संपत्ति पैतृक नहीं होती, पैतृक संपत्ति के बारे में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 4,8 व 19 में कहा गया है। अगर संपत्ति में बंटवारा हो जाता है तो वह पैतृक की जगह खुद से जुटाई गई संपत्ति में तब्दील हो जाती है और इसके माता-पिता अपनी संतान को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं. पैतृक संपत्ति सिर्फ पतिा के परिवार की तरफ से आती है इसे विरासत में मिली संपत्ति कहा जाता है। लेकिन विरासत में मिली संपत्ति में ऐसा नहीं होता है। नानी, मामा, मां, दादा, परदादा आदि किसी से संपत्ति मिलती है तो उसे विरासत में मिली संपत्ति कहा जाता है।