Big Breaking : अब इतने साल से पहले बच्चों को नहीं मिलेगी कोचिंग में एंट्री, गाइडलाइंस जारी
Dainik Haryana News,Latest Update(नई दिल्ली): सरकार ने अब प्रा इवेट कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। अब को भी कहीं पर भी जाकर कोचिंग संस्थान नहीं खोल सकता है। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और प्रमिशन लेनी होगी। कोई भी कोचिंग सेंटर अपने मनमानी फीस नहीं वसूल सकता है। अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा।
इस वजह से जारी की गाइडलाइंस जारी :
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जैसा कि आप जानते हैं हर साल लाखों की संख्या में बच्चे JEE or NEET की तैयारी करते हैं। लेकिन परीक्षा पास ना होने की वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सरकार ने इसी को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। JEE, NEET, MBBS,IIT, आदि में फायर और भवन सुरक्षा एन ओसी होना जरूरी है। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों में मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सुविधा उपलब्ध कराई जाएगीं।
इतना लगेगा जुर्माना:
अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर पहली बार 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा, दूसरी बार 1 लाख रुपए और तीसरी बार उस सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी बच्चे के फीस का पूरा भुगतान होने पर उसे बीच कोचिंग से नहीं हटाया जा सकता है। ना ही किसी भी कोर्स की फीस बीच में बढ़ाई जा सकती है।