NPS को लेकर बजट में लिया जा सकता है बड़ा फैसाल, बुजुर्गों को होगा लाभ
Dainik Haryana News,Interim Budget 2024(नई दिल्ली): 1 फरवरी को पेश होने वाले केद्रींय बजट में सैलरीड क्लास से लेकर टैक्स पेयर्स को उम्मीदें हैं। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार के बजट में 80सी का दायरा बढ़ाए जाने की उम्मीद चल रही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना को 75 साल से ज्यादा आयु के सीनियर सिटीजन के लिए इंवेस्टमेंट और निकासी पर टैक्स रिबेट बढ़कर एनपीएस को अपनी और आकर्षक कर सकता है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी पीएफआरडीए(Pension Fund Regulatory PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मामले पर ईपीएफओO) में समानता का अनुरोध किया है। इस बात की घोषणा केंद्रीय बजट में की जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
वित्त मंत्री करने जा रही बजट पेश :
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इस बार वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण(Finance Minister Nirmala Sitharaman) 6वीं बार बजट को पेश करने जा रही हैं। पेंशन सिस्टम की बात करें तो पिछले साल पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव सौमनाथ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इसने अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंपा है। इस समय में कर्मचारियों के लिए कोष निर्माण में नियोक्ताओं के योगदान में काफी साी असमानताएं हैं, जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा मूल वेतन और महंगाई के 10 प्रतिशत तक योगदान को एनपीएस के लिए टैक्स में छूट दी गई थी। ईपीएफओ के मामले में 12 प्रतिशत की छूट है।
एनपीएस से रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़े :
एनपीएस के माध्यम से लॉग टर्म सेविंग(Long Term Saving Scheme) को बढ़ावा देने और 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस के सालाना हिस्से को निवेशकर्ताओं के लिए टैक्स रेबिट किया जाना चाहिए। एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को एनपीएस से प्राप्त आमदनी पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े.
टैक्स में मिलती है इतनी छूट :
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इस समय में 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में इंवेस्टमेंट के लिए टैक्स रिबेट छूट देने की मांग चल रही है। फिलहाल 80सीसीडी 1बी के तहत एनपीएस में किसी व्यक्ति के 50 हजार रूपये तक के योगदान पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कटौती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत नहीं है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम में 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रूपये के टैक्स रिबेट से ज्यादा है।