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Delhi-NCR में फैलाया प्रदूषण, देना होगा इतने हजार रूपये का जुर्माना 


Delhi New Rules : अपनी बात 2023 में ग्रैप से रखते हुए फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप सोसायटी ने तर्क दिया था कि एक जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक उनकी सोसायटियों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल महज 20 घंटे प्रति सोसायटी किया गया है। इनमें जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ पावर कट के समय लिफ्ट के लिए होता है।

 
Delhi-NCR में फैलाया प्रदूषण, देना होगा इतने हजार रूपये का जुर्माना 

Dainik Haryana News,Delhi Latest Update(नई दिल्ली): प्रदूषण देश में फैसला जा रहा है। सरकार कम करने के लिए हर संभ व कोशिशि कर रही है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि सबको एक जैसा जुर्माना देना होगा। दिल्ली-एनसीआर के जुर्माना वेरिफिकेशन को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट ने विभिन्न नियमों के साथ जुर्माने को तय कर दिया है।

दिल्ली-एनसीआर से संबंधित राज्यों को यह नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और नियमों को लागू कर दिया गया है। उल्लंघन पर क्लोजर नोटिस सीएक्यूएस जारी करती है।दिल्ली-एनसीआर में नियमों की रेंज हिसाब से हर सेक्टर से लिया जाना वाला जुर्माना अलग है एक नियम तोड़ने पर अलग-अलग जुर्माना वसूला जा रहा है। 


गै्रप के दौरान दोगुना जुर्माना :

सीएक्यूएम ने 18 जनवरी को मीटिंग(CAQM meeting on 18 January) में जुर्माना तय किया है अब दिल्ली व एनसीआर के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व कमिटी इन्हीं के अनुसार जुर्माना लेंगी। यह जुर्माना पूरे साल लागू रहेगा। ग्रैप के दौरान जुर्माना दोगुना हो जाएगा, एक नियम दूसरी बार तोड़ने पर भी जुर्माना  दोगुना होगा। संबंधित राज्यों के विभाग अपने नियमों के अनुसार जुर्माना लेते थे, ऐसे में अधिकारी कई बार काफी ज्यादा या कम जुर्माना लगाते थे। इससे इंडस्ट्रियों को समस्या आ रही थी। साथ ही विभागों को दिक्कत।

वहीं दिल्ली और एनसीआर(NCR News) के विभिन्न राज्य हर साल प्रदूषण सीजन में एक दूसरे पर आरोप भी लगते थे कि हमारे यहां उल्लंघन करने वालों से इतना जुर्माना लिया जा रहा है दूसरी जगह पर कम। दिल्ली में गु्रप हाउसिंग सोसायटियां व कई अन्य संगठन डीजल जनरेटरों पर लगी रोक से राहत की उम्मीद कर रहें थे इनके तर्क है कि दिल्ली में पावर सप्लाई अच्छी है। इसलिए जनरेट का इस्तेमाल सिर्फ बैकअप के तौर पर किया जा रहा है।

इसलिए जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ बैकअप के तौर पर किया जा रहा है। अपनी बात 2023 में ग्रैप से रखते हुए फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप सोसायटी ने तर्क दिया था कि एक जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक उनकी सोसायटियों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल महज 20 घंटे प्रति सोसायटी किया गया है। इनमें जनरेटर का इस्तेमाल सिर्फ पावर कट के समय लिफ्ट के लिए होता है। यह बिल्डिंग बायलॉज भी है। सोसायटियों को अपने जनरेटर ड्यूल फ्यूल में कनवर्ट करवाने पर प्रति जनरेटर 6,00,000 से अधिक खर्च हो सकता है। पीएनजी फिटिंग करवानी होगी।


इतना लगेगा जुर्माना :

20 से 125 केडब्ल्यू के जनरेटर के इस्तेमाल पर हर दिन 7500 रूपये, 126 से 800 केडब्ल्यू जनरेट के इस्तेमाल पर हर रोज 15 हजार रूपये, 800 केडब्ल्यू से ज्यादा के जनरेटर के इस्तेमाल पर हर रोज 25 हजार रूपये हैं।