Supreme Court Order Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में आदेश दिया है कि दिवाली के दिल पटाखे बैन हैं। अकेले दिल्ली में ही नहीं बल्कि पुरे देश में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लागु होता है। अगर कोई कोर्ट के आदेश का उलंघन करता पाया गया तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
Dainik Haryana News: Diwali Firecrackers(नई दिल्ली): जिस हिसाब से दिन भर दिन प्रदुषण बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और दिवाली के दिन पटाखे बैन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार की जिमेदारी है की वो अपने राज्य को प्रदुषण तथा ध्वनि मुक्त रखे।
दिवाली बीना पटाखों के
इस बार की दिवाली पर जिन राज्यों में पटाखे पुरी तरह से बैन हैं वहां पटाखे नहीं जला सकते और जहां ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है वहां आप दिवाली के दिन पटाखे जला सकते हैँ।
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दिल्ली सराकर ने बढ़ते हुए प्रदुषण को देखते हुए दिवाली पर पुरी तरह से पटाखे बैन कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है की अगर किसी राज्य की सरकार पटाखे बैन करना चाहती है तो वो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी प्रकार का दखल नहीं देगा।
इस दिवाली पर दिए जलाओ प्रयावर्ण बचाओ
दोस्तो प्रयावर्ण हम सबका है और इसे प्रदूषण से बचाने की जिमेदारी हमारी है। इस बार की दिवाली पर पटाखे नहीं दिए जलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर लिया बड़ा फैसला
Read Also: AUS vs AFG Live Score: आज एक और विश्व कप का अहम मुकाबला आस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पाटाखे बैन कर दिए हैं। अगर किसी राज्य की सरकार अपने राज्य में पुरी तरह से पटाखे बैन करना चाहती है तो वो कर सकता है। अगर किसी राज्य में पटाखे पुरी तरह से बैन है और कोई जलाता पकड़ा जाए तो जुमार्ने के साथ जेल भी हो सकती है। इस दिवाली पटाखे नहीं दिए जलाओ।