Dainik Haryana News

Latest News : 30 जून तक क्यों नहीं लगा सकते हैं हैण्डपम्प? सरकार ने जारी किए आदेश

 
Latest News : 30 जून तक क्यों नहीं लगा सकते हैं हैण्डपम्प? सरकार ने जारी किए आदेश
 Latest News : मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986( MP Drinking Water Preservation Act 1986) के तहत पूरे जिले में गिरते भू जल के कारण सभी के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी 30 जून तक जन नहीं लगाएगा। ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी ना हो सके। Dainik Haryana News :#Government Order (नई दिल्ली) : जैसा की आप जानते हैं सरकार किसानों की आय को दोगुना करने करने के लिए तरह तरह के प्रयास करती रहती है। ऐसे में किसानों को खेतों में भी हैण्डपम्प लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। लेकिन हाल ही में सुचना मिल रही है कि 30 जून तक किसान खेतों में हैण्डपम्प नहीं लगा सकते हैं। सरकार ने इनपर प्रतिबंध लगाया है। आइए खबर में जानते हैं क्यों सरकार ने खेतों में हैण्डपम्प लगाने से मना किया है। जानने के लिए बने रहे हमारी खबर के साथ। रायसेन जिले में बिना सम्यक की अनुमति के कोई भी निजी ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते हैं। READ ALSO : Tata IPL 2023: मुंबई को हराकर गुजरात का विजयरथ जारी वहीं, सरकार का आदेश है कि अगर बिना अनुमति के कोई भी हैण्डपम्प लगाता है तो उस पर कर्रवाही की जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। रिपोर्ट का कहना है कि लगातार जल का स्तर नीचे की और जा रहा है इसी वजह से सरकार ने 30 जून तक कोई भी नल लगाने से मना कर दिया है जिससे जल का स्तर और भी ज्यादा नीचे की और ना जाए। READ MORE : PM Kisan Yojana : किसानों को मिली बड़ी सौगात, 14वीं किस्त से पहले फ्री में मिल रही ये चीज मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986( MP Drinking Water Preservation Act 1986) के तहत पूरे जिले में गिरते भू जल के कारण सभी के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी 30 जून तक जन नहीं लगाएगा। ताकि लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी ना हो सके।