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National Pension Rule : 1 फरवरी से बदलने जी रहे नेशनल पेंशन से जुड़े ये नियम

National Pension New Rule : पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नियमों में 1 फरवरी से बदलाव किया जाएगा। आईए खबर में जानते हैं कौन से नियमों में होगा बदलाव।  
 
National Pension Rule : 1 फरवरी से बदलने जी रहे नेशनल पेंशन से जुड़े ये नियम

Dainik Haryana News,National Pension System Update(नई दिल्ली): नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े नियमों में 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विड्रॅल के नए नियमों को पेश किया गया है। नियमों के तहत अगर पहले से ही आपके नाम पर एक घर मौजूद है तो आपको उसके एनपी एस अकाउंट से आंशिक विड्रॅल की अनुमति नहीं होगी।

NPS एक लाॅन्ग टर्म पेंशन स्कीम है जो रिटायरमेंट पर एक साथ राशि का लाभ देती है। सरकार की तरफ से जल्द निकासी के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे में एनपीएस अकाउंट(NPS Account) से 2-3 बार ही पैसे को निकाल सकते हैं। जो भी पैसा आप निकाल रहे हैं उसके बीच में तीन बार निकाले गए पैसे में 5-5 साल का गैप होना चाहिए और निकाला जाने वाला पैसा 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

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नियमों में बदलाव:

पहले नियमों के तहत आप अपने या अपने पार्टनर के नाम पर घर लेने के लिए एनपीएस अकाउंट(NPS Account) से निकासी कर सकते हैं। लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है और अगर आपके पास पहले से ही किसी मकान के मालिक हैं और दूसरा खरीदना चाहते हैं आप एनपीएस से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस योजना के पैसे को आप किसी गंभीर समस्या के लिए ही निकाल सकते हैं। 

कब निकाल सकते हैं पैसा ?

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1.किसी गंभीर बीमारी में पैसा निकाल सकते हैं। 

2.बेटे या बेटी की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। 

3.किसी इमर्जेंसी में पैसा 25 प्रतिशत निकाला जा सकता है। 

4.घर खरीदने या होम पेमेंट करने के लिए  भी पैसा निकाल सकते हैं। 

5.किसी तरह का बिजनेस करने के लिए भी पैसा निकाल सकता है।