Government Yojana : सरकार ने नई योजना के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अगर आप भी हर महीने 1500 रूपये की जन्म से लेकर इतने साल तक सरकार इन बच्चों को दे रही हर महीने 1500 रूपये, ऐसे करें योजना में आवेदन
Dainik Haryana News,Palanhar Scheme(New Delhi): गरीब लोगों के बच्चों की मदद करने के लिए सरकार ने पालनहार योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसे बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक हर महीने 1500 रूपये की राशि दी जाती है। योजना के तहत हर साल दो हजार स्तिर, जूते और स्वेटर आदि गरीब बच्चों को दिए जाते हैं। सरकार की और से बच्चों के खाते में ही इस योजना के पैसे डाले जाते हैं। छोटी आयु तक बच्चे को 750 रूपये और 6 से 18 सालों तक हर महीने 1500 रूपये की धनराशि दी जाती है।
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साल 2005 में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें तब से लेकर अभी तक सुधार कार्य किए जा रहे हैं। 'पालनहार योजना' में पहले कम पैसे दिए जाते थे लेकिन अब इन्हें हर साल बढ़ाया जा रहा है। आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकर हुआ है या नहीं। घर में बैठे ही आप सब कुछ योजना के बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं।
पालनहार योजना की पात्रता :
पालन हार योजना के लिए अनाथ बच्चे की मृत्यु, आजीवन कारवास, परिजनों में किसी एक का निधन, निराश्रित पेंशन, पुवर्विवाह, कुष्ठ रोग आदि लोग योजना के लिए पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आंगनवाड़ी में जाना जरूरी है।
योजना के लिए कागजात :
योजना में आवेदन करने के लिए कुछ कागजात की जरूत होती है जैसे, बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी का रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र अनाथ बच्चे माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए माता-पिता का आजीवन कारावास डंडा देश की प्रतिलिपि या अन्य जो इसके लिए पात्र है। पुनर्विवाहित माता की संताने माता का पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र, एड्स पीड़ित परिजन, राजस्थान एड्स कट्रोल सोसायटी में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।
READ MORE :Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 में इस हफ्ते इन कंटेस्टेंट में होने जा रहा कोर्ठ 1 बाहर योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया :
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फार्म को डाउनलोड करना है। सभी मांगे गए कागजात को ईमित्र में चले जाना है। फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे अच्छे तरीके से भरना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म को जिला अधिकारी को एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सो पोर्टल या नजदीकी इन में स्तर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आवेदन करने के लिए वेरिफिकेशन की जाती है और आपके बच्चों को योजना का लाभ दिया जाता है।