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PAN Card : पैन कार्ड धारकों पर सरकार क्यों लगा रही एक हजार रूपये का जुर्माना?

 
PAN Card : पैन कार्ड धारकों पर सरकार क्यों लगा रही एक हजार रूपये का जुर्माना?
PAN Card New Rules : नियमों के अनुसार सरकार ने कहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Aadhar Or PAN card) नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। सीबीडीटी(CBDT) का कहना है कि अगर दोनों ही आपस में लिंक नहीं हैं तो आपके काम रूक जाएंगें और आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। Dainik Haryana News :#PAN Card Holder (नई दिल्ली) : पैन कार्ड(Aadhar Or PAN card) को सरकार की और से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाया गया है। पैन कार्ड के बिना हम कोई भी बैंक से संबंधित कामों को नहीं कर सकते हैं। पैन कार्ड(Aadhar Or PAN card) के बिना आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। पैन कार्ड के द्वारा हम पैसों की लेन देन करते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड(Aadhar Or PAN card) नहीं है तो आपके सारे काम अटक जाएंगे। हाल ही में सुचना मिल रही है कि पैन कार्ड(Aadhar Or PAN card) धारकों पर सरकार की और से एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। देखना ये है कि ये जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।

रद्द हो जाएगा पैन कार्ड :

READ ALSO : Job In Delhi : दिल्ली में निकली इतने पदों पर भर्ती, आप भी कर सकते हैं आवेदन नियमों के अनुसार सरकार ने कहा है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Aadhar Or PAN card) नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। सीबीडीटी(CBDT) का कहना है कि अगर दोनों ही आपस में लिंक नहीं हैं तो आपके काम रूक जाएंगें और आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। दोनों को आपस में लिंक करने की तारीख समाप्त हो चुकी है अब अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक कराते हैं तो आपको एक हजार रूपये जुर्माना देना होगा। अगर आपने भी पैन कार्ड(Aadhar Or PAN card) को लिंक नहीं कराया है तो आप एनएसडीएल(NSDL) के पोर्टल पर पैसों का भुगतान कर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक(Aadhar Or PAN card) करा सकते हैं। इसके लिए आपको चालान संख्या आईटीएनएस (ITNS)280 का प्रयोग करना होगा। जिसके बाद आप आयकर विभाग की ससस पर जाकर 0021 और लघु शीर्ष 500 के साथ चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके आप अपनी लेट फीस को जमा करा सकते हैं। READ MORE : Funny Jokes: पति-पत्नी के मजेदार चुटकुले, BF , GF का झगड़ा जैसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं

30 जून तक करा सकते हैं लिंक :

आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप पैन कार्ड को 30 जून तक लिंक करा सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड(Aadhar Or PAN card) को पहचान पत्र के रूप में सरकार और इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) की और से जारी किया जाता है। जिसके बिना आपकी कोई पहचान नहीं मानी जाएगी। इसलिए 30 जून तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लेना होगा वरना आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।