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Rahul Gandhi:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील पर जज ने ठोका 1 लाख का जुर्माना

Rahul Gandhi Defamation Case Update: राहुल गांधी को मानहानि के केस में दोषी पाए जाने पर संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इस मामले को रद्द कर दिया था तथा उनकी सदस्यता को भी बहाल कर दिया था। 
 
Rahul Gandhi:कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील पर जज ने ठोका 1 लाख का जुर्माना

Dainik Haryana  News: Rahul Gandhi Modi Surname Case Update(चंडीगढ़): लंबे समय तक चला राहुल गांधी का मानहानि का मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली  के खिलाफ एक वकील याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज साहब उन पर बढ़ गए और यही नहीं  वकील पर 100000 का जुर्माना तक ठोक दिया। क्या था पूरा मामला जानने के लिए बने रहे हमारी खबर के साथ अंत तक।

 मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर मानहानि का कैसे किया गया था जो बहुत लंबे समय तक चला था। राहुल गांधी को मानहानि के केस में दोषी पाए जाने पर संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी,

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लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इस मामले को रद्द कर दिया था तथा उनकी सदस्यता को भी बहाल कर दिया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को लेकर लखनऊ के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया था। इस याचिका को जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ खारिज करते हुए रद्द करार दिया तथा इतना ही नहीं बल्कि वकील पर ₹100000 का जुर्माना तक ठोक दिया।

साथ में जब सब नहीं है अभी कहां की एशिया चिक ने ने केवल अदालत का बल्कि पूरी रजिस्ट्री का ही समय खराब किया है। खंडपीठ ने साथ में है अभी कहा कि याचिका को बहुत रजिस्ट्री के बहुत से सत्यपनों से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसी याचिका समय बर्बाद करती है बल्कि पूरी रजिस्ट्री का भी समय बर्बाद करती है इसलिए इन पर उचित रोक लगनी चाहिए तथा इन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए।

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पहले भी ऐसे किया जा चुका है जब पार्टी के नेता मोहम्मद फजल की लोकसभा सदस्यता बहाली पर रोक लगाने के लिए चुनौती दी गई थी, उसे समय भी ₹100000 का जुर्माना लगाया गया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।