Dainik Haryana News

Rules Changed : पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने जा रहे ये नियम

 
Rules Changed : पेंशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने जा रहे ये नियम
Govt. Rules : सरकार की और से नए नियम की जानकारी सभी प्राधिकरणों में भेज दी गई है और कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी काम करना नहीं पाया जाता है तो उसकी पेंशन को रोक देने का काम भी साथ ही शुरू कर दिया जाए। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सरकार की और से आदेश जारी कर दिया गया है। Dainik Haryana News : Government Rules :  देश मे लगतार महंगाई भत्ते के लिए और पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार इन सब को बहाल करने के लिए लगातार बैठक कर रही है। चेतावनी दी जा रही है कि अगर कर्मचारियों ने इस बात को इग्नोर किया तो उनको रिटायर की पेंशन और पेंशन ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। आइए खबर में जानते हैं पूरी जानकारी।

बदल गए ये नियम :

इस समय नए नियमों को केंद्र सरकार की और से लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में सभी राज्य सरकारें भी इस नियम को लागू करने जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के दौरानी काम में किसी भी तरह की लापरवाही करता दिखाई देता है तो उसको रिटायर होने के बाद ना ही तो पेंशन दी जाएगी और ना ही गे्रच्युदी प्रदान की जाएगी। READ MORE : Railway Line : हरियाणा में बनने जा रही नई रेलवे लाइन, सरकार ने किया ऐलान पिछले साल सरकार की और से नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत सरकार की और से सीसीएस की पेंशन के 2021 के नियम 8 में बदलाव किए गए थे। नोटिस में यहीं बातें बताई गई के अगर ड्यूटी के दौरान कोई भी कर्मचारी काम ना करते हुए पाया जाता है तो रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन और पेंशन की ग्रच्युटी को रोक दिया जाएगा और उसकी परेशानियों को बढ़ा दिया जाएगा। सरकार की और से नए नियम की जानकारी सभी प्राधिकरणों में भेज दी गई है और कहा गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी काम करना नहीं पाया जाता है तो उसकी पेंशन को रोक देने का काम भी साथ ही शुरू कर दिया जाए। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सरकार की और से आदेश जारी कर दिया गया है। READ ALSO :  Railway News : ट्रेन में सफर करना हुआ और भी मजेदार, ट्रेन के किराए में हुई इतनी कटौती

ये कर्मचारी रोक सकते हैं पेंशन :

जो प्रेसिडेंट रिटायर हो चुके हैं वो पेंशन को रोक सकते हैं। कोई भी कर्मचारी जो आॅडिट विभाग और अकाउंट की जॉब से रिटायर हुआ है वो भी दोषी कर्मचारियों की पेंशन को रोक सकता है। जो लोग मंत्रालय विभाग से जुड़े हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं वो भी कर्मचारियों की पेंशन को रोक सकते हैं। कोई कर्मचारी अगर रिटायर होने के बाद दूसरी बार फिर से संविदा पर नौकरी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाही की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद दौषी पाया जाता है तो उससे सारी पेंशन को वापस ले लिया जाएगा। जिस भी कर्मचारी की पेंशन को रोका जाएगा उसकी मासिक सैलरी 9 हजार से कम नहीं होनी चाहिए।