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Delhi News : 15 साल पुराने वाहन चालकों के लिए हाई कोर्ट किए आदेश जारी

 
Delhi News : 15 साल पुराने वाहन चालकों के लिए हाई कोर्ट किए आदेश जारी
Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 साल पुरान वाहनों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अगर आपके पास भी कोई 15 साल पुराना वाहन है तो हाईकोर्ट के आदेश को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। Dainik Haryana News,Transport Department (नई दिल्ली): अगर आपका भी 10 से 15 साल पुराना वाहन जब्त कर लिया है तो उनके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है। जिस भी वाहन ने 15 साल पूरे कर लिए हैं उसे अपना वाहन एजेंसियों को वापस लौटाना होता है। वाहन मालिक का दिल्ली में यूज न करने और उसे सार्वजनिक स्थान पर पार्क न करने का शपथ पत्र देता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे वाहनों से निपटने के लिए नीति बनाने और उसका प्रचार करने का निर्देश दिया है। READ ALSO :Bengaluru Boom Threat: बेंगलुरू में 20 बडे स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद सुरक्षा ऐजंसियां अलर्ट पर न्यायमूर्ति प्रतीक 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए अधिकारियों द्वारा कारों को जब्त करने के खिलाफ याचिका और सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि वाहनों को स्कैप करने के इरादे से प्रतिबंध नहीं लगाया था बल्कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और किसी संपत्ति के प्रयोग और अधिकार, पर्यावरण हितों के बीच में संतुलन बनाया जा सके।

दिल्ली से बाहर ऐसे वाहनों का कर सकते हैं इस्तेमाल :

READ MORE :RPSC में अगले ही साल इतने पदों पर आ सकती हैं भर्तियां, चेक करें कैलेंडर अगर आप कहीं दिल्ली से बाहर वाहन चला रहे हैं जो पार्क की गई काकरों को याचिका कर्ता एक शपथपत्र दाखिल करेंगे कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ही चलाया जाएगा और ना ही पार्क किया जाएगा। इतना ही पार्क करने के लिए तय स्थान के किराये पर लिए गए स्थान का सबूत भी देंगे। अदालत पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि परिवहन विभाग को सौंपे गए वचन में कहा जाएगा कि वाहनों को हटाने के लिए उन्हें खींचकर दिल्ली में पंजीकृत है तो याचिकाकर्ता दिल्ली से बाहर स्थानातरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।