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EPFO ने पेंशन के नए नियमों को किया जारी, इतनी बढ़ेगी पेंशन

 
EPFO ने पेंशन के नए नियमों को किया जारी, इतनी बढ़ेगी पेंशन
Pension Scheme : पेंशन नौकरीपेशा लोगों के लिए होती है जिसे 1995 में लागू किया गया था। जो भी कर्मचारी नौकरी करते हैं उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफओ(EPFO) में जमा होता है। 24 प्रतिशत में से हर माह कर्मचारी 12 प्रतिशत बेसिक आय + डीए ईपीएफ(EPF) में योगदान होता है। Dainik Haryana News :#EPFO Account (ब्यूरो) : कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिल सकती है। आइए खबर में जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। कर्मचारियों के बीच हर रोज पुरानी पेंशन को लेकर चर्चा होती रहती है। इस बीच लोग नई पेंशन को भूल ही गए हैं। ईपीएफओ( EPFO) ने पेंशन से जुडे नियमों को जारी किया है। पेंशन की स्कीम नौकरीपेशा लोगों को फायदा मिलता है। 26 मार्च को सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज( Central Board of Trustees) की बैठक होने वाली है जिसमें साल 2023 की ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया जाएगा।

1995 में लागू हुई थी पेंशन स्कीम (Pension scheme was implemented in 1995):

READ ALSO : Transport Department Recruitment 2023 : इस राज्य के परिवहन विभाग में निकली इतने पदों पर भर्ती, आठवीं पास कर सकते हैं आवेदन पेंशन नौकरीपेशा लोगों के लिए होती है जिसे 1995 में लागू किया गया था। जो भी कर्मचारी नौकरी करते हैं उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफओ(EPFO) में जमा होता है। 24 प्रतिशत में से हर माह कर्मचारी 12 प्रतिशत बेसिक आय + डीए ईपीएफ(EPF) में योगदान होता है। बात की जाए तो इसमें से 12 प्रतिशत कंपनी के नियोक्ता की और से होता है, 8.33 प्रतिशत कर्मचारी की पेंशन में जाता है और 3.33 प्रतिशत कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जमा होता है।

पेंशन का फॉमूला(Pension Formula) :

READ MORE : Funny Jokes: संता-बंता, पति पत्नी की नौंक झोंक आपका वेतन चाहे कितना भी हो उसकी कैलकुलेशन 15 हजार पर ही होती है। 15 हजार रूपये का हर महीने का 8.33 प्रतिशत किया जाए तो 1250 रूपये होता है। लेकिन सुपीर्म कोर्ट(Suprem Court) के फैसले के बाद 15 हजार की कैलकुलेशन को समाप्त कर दिया गया। अब आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसका 8.33 प्रतिशत ईपीएस दे सकते हैं। 40 हजार रूपये के हिसाब से 1468 रूपये पेंशन स्कीम(Pension Scheme) में 3332 रूपये जमा कर सकते हैं। कर्मचारी को पेंशन स्कीम का लाभ नौकरी के 10 साल पूरे होने के बाद ही मिलता है, यानी आप पीएफ में से 10 साल बाद पैसे को निकाल सकते हैं।