PM Fasal Bima Yojana : जो भी फसले बारिश की वजह से बर्बाद हुई हैं मुआवजा मिल सकेगा। रबी सीजन में योजना के लिए EFFCO टोक्यो इंश्योरेंशस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम का पैसा कट जाएगा और गैस ऋणी विवरण की प्रति, बैंक खाता विवरण, आईएफएससी कोड पास लोक सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर जमा करा दें।
Dainik Haryana News,EFFCO (नई दिल्ली): अगर आप भी किसान हैं तो ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार की और से एक जानकारी दी गई है कि किसान रबी की फसलों का पंजीकरण आखिरी तारीख से पहले ही करा लें। अगर कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से हटना चाहते हैं तो उसे बैंक शाखा में घोषणा पत्र जमा करना होगा और किसान 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'(
PM Fasal Bima Yojana) के बारे में पास के कृषि विभाग कार्यालय में जाकर और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की तरफ से रबी की फसल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 दिसंबर की लास्ट डेट रखी गई है।
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राजस्थान के सीकर जिले में 1.40 लाख किसान हैं जो हर साल 2.50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में रबी की फसल की बुवाई करते हैं। चूरू जिले की बात की जाए तो 1.5 लाख किसान हैं जो 31 दिसंबर तक अपनी रबी की फसल का बीमा करा सकेंगे। रबी की फसल का बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, पास बुक और जो भी जानकारी मांगी गई हैं उनको जमा कराना होगा। जो किसान योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उन्हें बैंक को जवाब देना होगा। फसल का बीमा करने के लिए 29 दिसंबर तक अपनी बोई गई फसलों का विवरण जमा करना होगा। उदयपुर में कृषि विभाग ने रबी की फसल प्रक्रिया के दौरान फसलों का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा के साथ आनलाइन आवेदन भी किया है। जिले में फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
READ MORE :High Speed Internet : इनते जिलों के 6207 गांव में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगी हरियाणा सरकार जो भी फसले बारिश की वजह से बर्बाद हुई हैं मुआवजा मिल सकेगा। रबी सीजन में योजना के लिए EFFCO टोक्यो इंश्योरेंशस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम का पैसा कट जाएगा और गैस ऋणी विवरण की प्रति, बैंक खाता विवरण, आईएफएससी कोड पास लोक सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर जमा करा दें। फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बीमा करा सकें। फसल पर देय प्रीमियम अंश जमा करके फसल प्राप्त करें।