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Haryana : हरियाणा सरकार गांव के सरपंच को देने जा रही ये खास ट्रेनिंग

 
Haryana : हरियाणा सरकार गांव के सरपंच को देने जा रही ये खास ट्रेनिंग
Haryana News : गांव के मुखिया को सरपंच कहा जाता है जिसे गांव के लोगों द्वारा वोट देकर या सभी की सहमति से बनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब ये सरपंचों को एक खास ट्रेनिंग दी जाएगी। आइए खबर में जानते हैं कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही है सरकार। Dainik Haryana News,Haryana Live News(चंडीगढ): हरियाणा राज्य सरकार सरपंचों को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रेनिंग भी देगी और उनको सरपंचों के क्या अधिकार है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करवाएगी। इसकी समय सीमा 15 अगस्त के बाद है। यानी 15 अगस्त के बाद सरपंचों को अनेक प्रकार की बातें बताई जाएगी। हरियाणा राज्य में कई ऐसे सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। READ ALSO :Online Order AK47: 8 साल के लड़के ने आनलाइन खरीदी AK47 उनको अभी तक अपने अधिकारों के बारे में कोई पंचायत को चलाने में नाकामयाब है । खास तौर पर पंचायत में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बिलकुल ही विपरीत है। ऐसे मामले में पुलिस या प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है को देखते हुए सरकार ने हरियाणा में सरपंचों को ट्रेनिंग देने की बात जाहिर की है।सरपंचों के काम करने के तरीके और सविधान 1973 क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत के कानूनी तौर तरीके और किस प्रकार से कार्य करना है इस बारे में बताया। READ MORE :Postal Department : डाक विभाग में 2 लाख पदों पर निकली भर्ती, जाने कौन कर सकता है आवेदन? सरपंच का पद एक सवैधानिक पद है। इसमें वर्षों से चली आ रही ग्राम नीतियों के अनुसार कार्य किया जाता है नेमी ग्रामीण नीतियों के आधार पर लागू होते हैं जो कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को रोकते हैं।नाके पंचायती विभाग ने ब्लॉक समिति और जिला समिति को भी नोटिस जारी किया है। अधिकारी पत्र भेजकर प्रशिक्षण के लिए सरपंचों को सूचित करेंगे इसके बाद सरपंचों को प्रशिक्षित करने के बाद प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।