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Haryana : हरियाणा में अब इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन

 
Haryana : हरियाणा में अब इन लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन
Haryana Pension Scheme : हरियाणा सरकार अविवाहित पुरूष और महिलाओं को पेंशन दे रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए खबर में देखते हैं किसे हरियाणा सरकार पेंशन नहीं दे रही है। Dainik Haryana News, Haryana Old Age Pension(चंडीगढ): हरियाणा पहला राज्य बन गया है जहां अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधवाओं को पेंशन मिलेगी। 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, 1 लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले अविवाहित जोड़ों को ही पेंशन मिलेगी.इसी तरह 40 से 60 वर्ष की आयु वाली विधवाएं जिनकी साल की आय 3 लाख रूपये से कम है उनको महीने के 2750 रूपये हरियाणा सरकार देने जा रही है। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है जो लोग तलाकशुदा हैं और लिव इन में रहते हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। READ ALSO :Anju Live News: अंजू के सर से उतर गया नरुसल्लाह के प्यार का बुखार, दोबारा आना चाहती है भारत

पात्र लोगों को जुलाई पात्र मिलेगा

अधिकारिता, सामाजिक न्याय, कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अंत्योदय विभाग के लिए सचिव का कहना है कि विधवाओं और अविवाहितों के लिए वित्तीय सहायता योजना अधिसुचना को जारी किया गया है। पात्र लोगों को योजना का लाभ 1 जुलाई से मिलेगा। परिवार संरक्षण योजना (PPP) के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कुल 71,000 लोगों की पहचान की गई है। अविवाहित पुरुषों, महिलाओं और विधवाओं को हर साल करीब 240 करोड़ रुपये मिलेंगे.

केवल हरियाणा के लोग ही पात्र होंगे

हरियाणा सरकार की योजना के लिए वो ही लोग पात्र होंगे जो पिछले साल हरियाणा में रहे हैं। और 60 साल का होने के बाद ही उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। योजना के नियम और शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि यदि लाभार्थी को पहले से ही सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। READ MORE :Haryana CET Admit Card Download: हरियाणा CET की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी, चेक करें अपने सेंटर का नाम

पेंशन का पैसा नहीं निकाला जाएगा जिले से :

योजना का लाभ लेने वाले अविवाहित पुरुष, महिलाएं और विधवा व्यक्ति अपने गृह जिले के बाहर पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हर दो महीने में पेंशन निकासी जरूरी है। अन्यथा पेंशन रोक दी जायेगी. इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति तीन महीने से अधिक समय तक हरियाणा से बाहर रहता है, तो उसे उस अवधि की पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालाँकि, उचित कारण होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एक वर्ष के लिए अनुमति दे सकते हैं। अगर अविवाहित पुरुष, महिलाएं और विधवाएं शादी करते हैं तो उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। विवाह की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी को न देने तथा गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति से 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।