Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू
Jul 6, 2023, 12:00 IST
Sirsa District: जिले में DJ बजाना तथा अपने साथ कोई भी हथियार हाकी बेट, लाठी, डंडे अपने साथ रखने पर पाबंदी लगाई गई है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर कोई भी इसका उलंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 16 जुलाई तक, Dainik Haryana News:#section 144(ब्यूरो):सावन का महिना शुरू हो चुका है। बाबा भोलेनाथ के भक्त कावड़ उठाने के लिए चल पड़े हैं। हरियाणा में बहुत से कावडिए शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार की यात्रा पर निकल चुके हैं। आए साल बहुत से भोले के भक्त कावड़ उठाकर डीजे के साथ निकलते हैं। बहुत से कावडिए पैदल निकलते हैं तथा बहुत से साधनों के साथ निकलते हैं। इस बार हरियाणा के सिरसा जिले में 16 जुलाई तक चलने वाले कांवड महोत्सव तक धारा 144 लागू कर दी गई है। Read Also: Smallest Hill Station: देखिए भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशन की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जिले में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। जो भी कावडिए हरिद्वार(Haridwar) व नीलकंठ से कावड़(Neelkanth to Kavad)उठाकर निकलने वाले हैं, जिले में DJ बजाना तथा अपने साथ कोई भी हथियार हाकी बेट, लाठी, डंडे अपने साथ रखने पर पाबंदी लगाई गई है। जिले में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर कोई भी इसका उलंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 16 जुलाई तक चलने वाले कांवड मेले को जिले में शांति पुर्वक पुरा करने के लिए धारा 144 लागू की गई है। Read Also: UPSC Success Story : सरकारी स्कूल के बच्चे ने बिना कोचिंग के पास किया यूपीएससी की परीक्षा जिलाधिकारी गु पार्थप्ता ने कांवड मेले में शांति बनाए रखने के लिए, नियम 1973 के अनुसार धारा 144 लगाई गई है। जिले से गुजरने वाले कांवडियों पर डीजे बजाने या अपने साथ हाँकी, बैट तथा अन्य कोई हथियार रखने पर पुरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी रूप से नियमा अनुसार कार्यवाही की जाएगी।