Haryana News : इन लोगों को सरकार दे रही 1 लाख रूपये, ये लोग कर सकते हैं आवेदन
Oct 21, 2023, 16:50 IST
Haryana Update : हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरूष दोनों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। Dainik Haryana News,Haryana Govt. Scheme(चंडीगढ़): यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि लोन लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 10 हजार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिला सिलाई कार्य, किसी भी प्रकार की दुकान व डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निगम की तरफ से सूक्ष्म ऋण योजना के तहत भी दुकान व डेयरी पालन के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। इसके लिए अनुसूचित जाति की महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। READ ALSO :Property Rules : भारत में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है, जान लें नियम हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग( Haryana New and Renewable Energy Department) की ओर से किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों ने 23 जून से 12 जुलाई के दौरान आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का मौका दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि किसानों के लिए 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वहीं किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पंप सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती कार्य कर रहे हैं। साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाईप लाईन इत्यादि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। READ MORE :Hindi Funny Jokes: फनी जोक्स एडीसी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी व फर्द होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे (प्रमाण पत्र व शपथ पत्र) अपलोढ करना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिले के किसान, गौशाला, जल उपयोक्ता संगठन व समुदाय, समूह आधारित सिंचाई आवेदन के समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी फर्म का चयन स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन ही करना होगा व देय राशि आवेदन फार्म के साथ ही ऑनलाईन या चालान के माध्यम से जमा करनी होगी। किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जैसे 3 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल( hp dc submersible) 3 एचपी एसी सबमर्सिबल( hp ac submersible) 5 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 5 एचपी डीसी सबमर्सिबल( hp dc submersible) , 5 एचपी एसी सबमर्सिबल( hp ac submersible) 7.5 एचपी डीसी, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल( hp ac submersible) तथा 10 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल( hp dc submersible) और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल है। लाभार्थी देय राशि ऑनलाईन या चालान या आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्मय से किसान वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो सभी आवेदक का अलग-अलग होगा) आपके खाते से जमा होगी । इसके उपरान्त सरल पोर्टल पर दोबारा जाकर पेमेंट वैलिडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा । उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस को अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी से 9467538815 व 9416938401 नंबर पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।