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Haryana News : पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने PGT गणित के 250 पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने का फैसला

 
Haryana News : पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने PGT गणित के 250 पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने का फैसला
Haryana Latest News : पीजीटी गणित के 250 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करने का अब रास्ता पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। एकल पीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार(Haryana Government) ने खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने याचिकाकर्ता को प्रोविजनल आधार पर भर्ती में शामिल करने की जानकारी दी. इसी आधार पर अब संयुक्त पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। Dainik Haryana News,Haryana Today News(ब्यूरो): सरकार अब परीक्षा के लिए स्टे हटा रही है और परीक्षा करा रही है, महेंद्रगढ़ निवासी परमिला ने हाईकोट की एकलपीठ में याचिका कर आरोप लगाया था कि पीजीटी गणित विषय( pgt maths subject) की ज्ञान परीक्षा में उसका चयन नहीं किया गया था। सामान्य अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका चयन नहीं किया गया और याची को बीसी बी श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक मिले थे, फिर भी उसका चयन नहीं हुआ है और सामान्य वर्ग में 38.04 अंक वालों का चयन किया गया है। READ ALSO :UPSC Success Story : छोटे से एक गांव की लड़की ने की यूपीएससी की परीक्षा पास, आज है आईएएस अफसर 'स्क्रीनिंग टेस्ट'( screening tests) के समय श्रेणीवार पदों के लिए आवेदको की संख्या से 4 गुना आवेदकों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। इस चयन के दौरान श्रेणी के अनुसार आवेदकों की मेरिट सूची बनाई गई और परिणामस्वरूप, सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक अर्जित करने वाले आवेदक को अभी भी पात्र नहीं माना गया है। आयोग को स्क्रीनिंग टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित करनी थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विज्ञापन संख्या 29, 2023 और 44,2023 दिनांक 24 जून के अनुसार विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगा दी थी। हरियाणा सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की थी. अपनी अपील में सरकार ने दलील दी थी कि एक आवेदक की वजह से पूरी भर्ती नहीं रोकी जा सकती. सरकार याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से परीक्षा में बैठने की अनमति देने के लिए तैयार है इस हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी और ए एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी. खंडपीठ के आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। READ MORE :Monalisa New Photo : बैकलेस ड्रेस पहन मोनालिसा ने गिराई हुस्न की बिजली, देख फैंस भी हुए घायल