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Haryana Latest News : ये रही हरियाणा की वैध कालॉनियों को लिस्ट, चेक करें अपने इलाके काम नाम

 
Haryana Latest News : ये रही हरियाणा की वैध कालॉनियों को लिस्ट, चेक करें अपने इलाके काम नाम
Haryana Sarkar : हरियाणा सरकार लगातार अवैध कालॉनियों को वैध करने में जुटी हुई है। हाल ही में सरकार ने लिस्ट को जारी किया है जिसमें पता चल रहा है कि इतनी कालॉनियां वैध हो चुकी हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। Dainik Haryana News,llegal Colonies List(चंडीगढ़): हरियाणा के सीएम मनोहर लाल( Haryana CM Manohar Lal) जी लगातार प्रदेश में विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गुरूवार को घोषणा भी करी है कि 210 कालॉनियों को नियमित किया जाएगा। इन नियमित की जाने वाली कालॉनियों में 103 शहरी और 107 कालॉनियां गांव के इलाकों की होगी। अवैध कालॉनियों को वैध करने का मकसद प्रदेश में लोगों को सुविधा देना और आराम से रहना सुनिश्चित करना है। READ ALSO :Delhi News : यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने जा रहा ये पेरिफेरल, महज इतनी देर में पहुंच जाएंगे नोएडा एयरपोर्ट सभी वैध की गई कालॉनियों में सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने अब तक 1,883 कॉलोनियों को नियमित किया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कोई अनधिकृत कॉलोनी बनाई गई तो डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है.

दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना :

इस योजना के तहत लोगों की सहायता करना है और प्रदेश में जितनी भी अवैध कालॉनियां हैं उनको वैध करना है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपना घर बना सकें।

हरियाणा के 8 टोल प्लाजा होने जा रहे बंद :

सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के 8 टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, इनसे सरकार को करोड़ रूपये की कमाई होती थी लेकिन लोगों के खर्च को कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 8 टोल को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा करने से आमजन को 22.48 करोड़ रूपये की बचत होने जा रही है। READ MORE :Weather Update : सर्दी ने चारों तरफ पसारे अपने पैर, जानें देश के किसा हिस्से में है सबसे ज्यादा सर्दी

अविवाहितों को मिलेगी पेंशन :

खट्टर ने यह भी कहा कि 12,882 विधवाओं और 2,026 अविवाहित लोगों को दिसंबर से पेंशन मिलेगी, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।"हमारी सरकार ने विकलांग व्यक्तियों और अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। एक विधुर जो 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और उसकी अपनी सत्यापित वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। के लिए पात्र।" उसने कहा। हरियाणा सरकार का कहना है कि जब ये अविवाहित और विधुर लोग 60 साल के हो जाएंगे इसके बाद उन्हें पेंशन बुढ़ापा पेंशन के तहत दी जाएगी। इसके अलावा, एक अविवाहित व्यक्ति, पुरुष और महिला, जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार से संबंधित हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे.

किसानों को मिलेगा मुआवजा :

जुलाई में होने वाली बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा सरकार जल्द ही किसानों के खाते में डालने वाली है। सरकार ने फैसला लिया है कि 34,511 किसानों को 97 करोड़ रूपये का मुआवजा की राशि डाली जाएगी।